सुरक्षा का डीएम ने लिया जायजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :06 Aug 2016 8:33 AM (IST)
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मधेपुरा : नगर परिषद के मुख्य पार्षद पर लगाये गये अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आहूत विशेष बैठक में लेकर जिला प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि परिंदे भी पर नहीं मार सके. इस दौरान जिला पदाधिकारी मो सोहैल ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. मौके पर डीएम ने नगर परिषद कार्यालय से कर्मचारियों को […]
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मधेपुरा : नगर परिषद के मुख्य पार्षद पर लगाये गये अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आहूत विशेष बैठक में लेकर जिला प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि परिंदे भी पर नहीं मार सके.
इस दौरान जिला पदाधिकारी मो सोहैल ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. मौके पर डीएम ने नगर परिषद कार्यालय से कर्मचारियों को बाहर निकलने को कहा. वहीं डीएम की सख्ती के कारण कई निर्दोश राहगिरों को पुलिस के डंडे खाने पड़ गये. नगर परिषद सभा भवन में दिन के 12 बजे विशेष बैठक की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी. इससे पहले बैठक को लेकर नगर परिषद के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी. इस दौरान नगर परिषद कार्यालय में आधिकारिक व्यक्तियों को छोड़कर अन्य लोगों को प्रवेश नहीं करने दिया गया. उस परिधि में पांच या उससे अधिक लोगों को एक जगह पर एकत्रित होने भी नहीं दिया गया. करीब दो घंटे तक दोनों खेमे के लोग परिणाम के इंतजार में नगर परिषद कार्यालय के पास डटे रहे. सुबह से ही चाय व पान दुकानों पर लोगों के बीच जोड़-तोड़ की गणित चल रही थी.
पुलिस प्रशासन रही मुस्तैद
एक तरफ जहां नगर परिषद सभा कक्ष में बैठक की प्रक्रिया चल रही थी. वहीं दूसरी तरफ परिणाम को लेकर दोनों खेमों के समर्थक नगर परिषद कार्यालय से निकलने वाली मैसेज पर पल-पल नजर गड़ाये हुए थे. नगर परिषद कार्यालय गेट के समीप समर्थकों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. वहीं पुलिस के मुस्तैदी के कारण किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटी. इस दौरान नगर परिषद कार्यालय गेट से लेकर समाहरणालय परिसर तक गाडि़यों की लंबी जाम भी लगी रही.
एक अतिरिक्त मत गिराने की हुई मांग.
बैठक के दौरान जानकारी का अभाव देखा गया. बताया गया कि पार्षद के तौर पर डा विजय कुमार विमल ने मतदान करके फिर से इस बैठक के अध्यक्ष के तौर एक और मत गिराने की मांग की. इस मामले में जिला से प्रतिनियुक्त डीएसओ राजेश रोशन नइ नगरपालिका नियम की जानकारी देते हुए उनकी मांग को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि नगरपालिका अधिनियम 51 दो में स्पष्ट है कि मत बराबर होने की स्थिति में बैठक की अध्यक्षता कर रहे सदस्य निर्णायक वोट देंगे.
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