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प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई का निर्देश

मनरेगा में अनियमितता मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लखीसराय ने शनिवार को लिया संज्ञान लखीसराय : मनरेगा योजना में हुए लाखों रुपये गबन के एक मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लखीसराय श्री नारायण दास के न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता कि धारा 156 (3) के तहत लखीसराय थाना को तत्कालीन प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी लखीसराय, पंचायत […]

मनरेगा में अनियमितता मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लखीसराय ने शनिवार को लिया संज्ञान

लखीसराय : मनरेगा योजना में हुए लाखों रुपये गबन के एक मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लखीसराय श्री नारायण दास के न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता कि धारा 156 (3) के तहत लखीसराय थाना को तत्कालीन प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी लखीसराय, पंचायत रोजगार सेवक अमहरा, पंचायत सचिव अमहरा व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कर अगरेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
ज्ञात हो कि अमहरा पंचायत के नेमदारगंज निवासी छात्र रवि कुमार ने कुछ दिन पूर्व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में एक परिवाद दाखिल कर उपरोक्त पदाधिकारी व कर्मचारियों समेत अज्ञात के खिलाफ यह आरोप लगाया था कि जनकल्याणकारी व गरीबी उन्मूलन हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे मनरेगा योजना में फर्जी मस्टर रॉल भरकर रवि कुमार व दर्जनों ग्रामीण के नाम पर लाखों रुपये कि सरकारी राशि निकाल कर गबन कर लिया है.
उक्त सबंध में न्यायालय ने प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी व उपविकास आयुक्त लखीसराय से जांच प्रतिवेदन की मांग की थी. इसके आलोक में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा न्यायालय को जांच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया. उपविकास आयुक्त द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से न्यायालय संतुष्ट नहीं हो सके. इसके फलस्वरूप शनिवार को न्यायालय में रवि कुमार के अधिवक्ता रजनीश कुमार ने परिवादी का पक्ष रखा जिससे न्यायालय ने संतुष्ट होकर थानाध्यक्ष लखीसराय को प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इस बाबत सिविल कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के फ्रंट कार्यालय के प्रभारी रजनीश कुमार ने बताया कि इससे पहले भी लोकपाल मनरेगा लखीसराय द्वारा ग्राम पंचायत अमहरा में मनरेगा योजना में हो रही लूटपाट को लेकर कार्रवाई करने का निर्देश जिलाधिकारी लखीसराय को दिया था जिसकी लीपापोती कर दी गयी.

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