लखीसराय : दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा-80 के तहत राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा दिव्यांगों की समस्या के निराकरण के लिए 20 फरवरी को सुबह आठ बजे से संध्या सात बजे तक (अंतिम निष्पादन होने तक) स्थानीय गांधी मैदान में चलंत न्यायालय (लोक अदालत) का आयोजन किया जायेगा. उक्त आशय की जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक राकेश रंजन ने बताया कि चलंत न्यायालय के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गयी है.
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दिव्यांगों की समस्याओं का होगा निराकरण
लखीसराय : दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा-80 के तहत राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा दिव्यांगों की समस्या के निराकरण के लिए 20 फरवरी को सुबह आठ बजे से संध्या सात बजे तक (अंतिम निष्पादन होने तक) स्थानीय गांधी मैदान में चलंत न्यायालय (लोक अदालत) का आयोजन किया जायेगा. उक्त आशय की जानकारी देते हुए सामाजिक […]
राज्य आयुक्त नि:शक्तता डॉ शिवाजी कुमार ने चलंत न्यायालय के आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग जनों की समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट निराकरण करना है.
इस चलंत न्यायालय के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गमन, 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए समुचित वातावरण एवं मुफ्त शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण, दिव्यांग जनों को रोजगार में आरक्षण, गरीबी निवारण योजनाओं में आरक्षण, दिव्यांगता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं संबंधित नियमावली में कार्यकारी आदेशों एवं अन्य सरकारी अनुदेशों में दिव्यांगों के लिए वर्णित अधिकार एवं सुविधाएं, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक खाता खोलने, बैंक ऋण इत्यादि अन्य समस्याओं का निराकरण किया जायेगा.
उन्होंने लखीसराय जिला अंतर्गत सभी दिव्यांगजनों से अपील करते हुए कहा कि 20 फरवरी की निर्धारित तिथि एवं समय पर आप अपना आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित कागजातों के साथ चलंत न्यायालय में भाग ले सकते हैं एवं अपनी समस्याओं का निराकरण पा सकते हैं.
उन्होंने दिव्यांगों के लिए संचालित योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री नि:शक्त जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना 2016, मुख्यमंत्री नि:शक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना, दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण मुहैया कराने हेतु मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना, दिव्यांगों के सर्वेक्षण एवं प्रमाणीकरण के लिए मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (संबल) के माध्यम से दिव्यांग जनों को लाभ पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है. उन्होंने सभी दिव्यांग जनों से वांछित कागजातों के साथ उक्त चलंत न्यायालय भाग लेने की अपील की.
इसके लिए 20 फरवरी को स्थानीय गांधी मैदान में लगेगा चलंत न्यायालय
लखीसराय : दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा-80 के तहत राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा दिव्यांगों की समस्या के निराकरण के लिए 20 फरवरी को सुबह आठ बजे से संध्या सात बजे तक (अंतिम निष्पादन होने तक) स्थानीय गांधी मैदान में चलंत न्यायालय (लोक अदालत) का आयोजन किया जायेगा. उक्त आशय की जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक राकेश रंजन ने बताया कि चलंत न्यायालय के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गयी है.
राज्य आयुक्त नि:शक्तता डॉ शिवाजी कुमार ने चलंत न्यायालय के आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग जनों की समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट निराकरण करना है.
इस चलंत न्यायालय के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गमन, 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए समुचित वातावरण एवं मुफ्त शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण, दिव्यांग जनों को रोजगार में आरक्षण, गरीबी निवारण योजनाओं में आरक्षण, दिव्यांगता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं संबंधित नियमावली में कार्यकारी आदेशों एवं अन्य सरकारी अनुदेशों में दिव्यांगों के लिए वर्णित अधिकार एवं सुविधाएं, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक खाता खोलने, बैंक ऋण इत्यादि अन्य समस्याओं का निराकरण किया जायेगा.
उन्होंने लखीसराय जिला अंतर्गत सभी दिव्यांगजनों से अपील करते हुए कहा कि 20 फरवरी की निर्धारित तिथि एवं समय पर आप अपना आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित कागजातों के साथ चलंत न्यायालय में भाग ले सकते हैं एवं अपनी समस्याओं का निराकरण पा सकते हैं.
उन्होंने दिव्यांगों के लिए संचालित योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री नि:शक्त जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना 2016, मुख्यमंत्री नि:शक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना, दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण मुहैया कराने हेतु मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना, दिव्यांगों के सर्वेक्षण एवं प्रमाणीकरण के लिए मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (संबल) के माध्यम से दिव्यांग जनों को लाभ पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है. उन्होंने सभी दिव्यांग जनों से वांछित कागजातों के साथ उक्त चलंत न्यायालय भाग लेने की अपील की.
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