कवायद. स्टैंड से खुलेंगी बसें, वाहन खड़ा करने पर प्रतिबंध
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स्टेशन से जमुई मोड़ तक बनेगा जीरो टाॅलरेंस जोन
कवायद. स्टैंड से खुलेंगी बसें, वाहन खड़ा करने पर प्रतिबंध शहर में ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ परिवाहन िवभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. डीटीओ ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए शहीद द्वार से जमुई मोड़ तक जीरो टालरेंस जोन बनाने के लिए पहल शुरू कर दी गयी है. लखीसराय : जिले […]
शहर में ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ परिवाहन िवभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. डीटीओ ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए शहीद द्वार से जमुई मोड़ तक जीरो टालरेंस जोन बनाने के लिए पहल शुरू कर दी गयी है.
लखीसराय : जिले में अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जल्द ही जिलाधिकारी के साथ बैठक की जायेगी़ उक्त बातें लखीसराय के जिला परिवहन पदाधिकारी अरविंद कुमार ने प्रभात खबर के साथ एक विशेष भेंट में कही़ श्री कुमार ने कहा कि ओवर लोडिंग के खिलाफ उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है तथा कई ऑटो चालकों को इस बाबत जुर्माना भी वसूला गया है़
उन्होंने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए शहीद द्वार से जमुई मोड़ तक जीरो टालरेंस जोन बनाने के लिए पहल शुरू करने की बात कही़ उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के साथ बैठक में इस मुद्दे को रखा जायेगा़
वहीं इस मार्ग पर कहीं एक वाहन पड़ाव बनाने की भी मांग रखी जायेगी़ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शहर में किसी भी अवैध स्टैंडों पर बसों को नहीं लगने दिया जायेगा सभी बसों को उसके लिए निर्धारित स्टैंड से परिचालन शुरू करने का निर्देश दिया गया है़ उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी अवैध रूप से बसों को लगाया जाता है तो पहली बार जुर्माने के साथ चेतावनी देकर छोड़ा जायेगा तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर उसका परमिट रद्द कर दिया जायेगा़
प्रथम बार जुर्माना तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर परमिट होगी रद्द :डीटीओ
वाहनों में सुरक्षा नियमों पर रहेगा विशेष ध्यान
डीटीओ श्री कुमार ने कहा कि वाहनों में सुरक्षा को लेकर सभी वाहन मालिकों एवं चालकों को निर्देश दिये जा चुके हैं, जिसमें प्रत्येक वाहन में अग्निशमन यंत्र रखने के साथ ही फर्स्ट एड बॉक्स रखना जरूरी है़ वहीं उन्होंने बसों में सुरक्षा की दृष्टि से सभी बसों में दो दरवाजों के साथ-साथ आपातकालीन दरवाजे का होना अनिवार्य बनाया जायेगा़ उन्होंने बसों व अन्य सवारी वाहनों में ओवर लोड की समस्या को देखते हुए ऐसे वाहनों के छत पर कैरियर लगाने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही. जिससे लोग वाहनों के छतों पर नहीं बैठ सकें. सवारी वाहनों में सुरक्षा को देखते हुए गैस सिलेंडर या अन्य ज्वलंतशील पदार्थों को ले जाने पर कड़ाई से प्रतिबंध लगेगा़ इस संबंध में यात्री द्वारा स्थानीय पुलिस या बीडीओ से शिकायत किये जाने पर वाहन मालिकों व चालकों पर कार्रवाई की जायेगी़
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