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गांजा तस्कर को मिली 20 साल की जेल, एक लाख रुपये का जुर्माना

Updated at : 24 Apr 2025 9:56 PM (IST)
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गांजा तस्कर को मिली 20 साल की जेल, एक लाख रुपये का जुर्माना

जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश-3 सुमित कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में में दोषी को 20 वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है

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किशनगंज. जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश-3 सुमित कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में में दोषी को 20 वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र निवासी आरोपी मोती मोदी को 20 वर्षों की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अदालत में अपर लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने शानदार दलीलें पेश की. तीन वर्ष पूर्व वर्ष 2021 में सदर थाने में कांड संख्या 558/2021 के तहत आरोपी मोती मोदी को गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था. इसी मामले अदालत में केस की सुनवायी चल रही थी. सुनवायी के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनायी. कटिहार के पोठिया थाना क्षेत्र निवासी मोती मोदी को किशनगंज पुलिस ने 10 नवंबर 2021 को फरिंगगोला चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उसकी डीसीएम ट्रक की जांच की थी. जिसमें कुल 599.08 किलोग्राम गांजा मिला था. सुनवायी के दौरान अभियोजन पक्ष ने दस गवाहों के बयान पेश किए जिन्होंने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किया. न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर मोती मोदी को दोषी ठहराया. गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपी मोती मोदी कारा अभिरक्षा में था. किशनगंज पुलिस न कहा कि समाज में मादक पदार्थों के खिलाफ एक मजबूत संदेश है. नागरिकों का मानना है कि ऐसे कठोर निर्णयों से न केवल कानून व्यवस्था सुधरेगी बल्कि नशे के सौदागरों को भी चेतावनी मिलेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AWADHESH KUMAR

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