महिला से छेड़छाड़ मामले में आरोपी को 4 वर्ष की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना भी

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किशनगंज व्यवहार न्यायालय ने महिला से छेड़छाड़ के एक गंभीर मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है. अदालत ने आरोपी को चार साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया है.

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किशनगंज व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) दीपचंद पांडेय की अदालत ने महिला से छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया तथा पीड़िता को यह राशि देने का निर्देश दिया.

धारा 354 के तहत सुनाई सजा

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मनीष कुमार साहा ने बताया कि वाद संख्या 26/2019 की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने गलगलिया थाना क्षेत्र के डीमहार निवासी मोहम्मद साकिर को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दोषी ठहराया. न्यायालय ने आरोपी को चार वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि आरोपी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है तो उसे तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. इसके अलावा न्यायालय ने आरोपी को सरकार के पक्ष में 15 हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि जमा करने का भी निर्देश दिया.

2019 में दर्ज हुआ था मामला

अभियोजन के अनुसार वर्ष 2019 में गलगलिया थाना क्षेत्र के डीमहार गांव निवासी मोहम्मद साकिर पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ और अमर्यादित व्यवहार करने का आरोप लगा था. पीड़िता की शिकायत पर गलगलिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया.

साक्ष्यों के आधार पर आया फैसला

विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार साहा की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई.


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गौरव कुमार

लेखक के बारे में

By गौरव कुमार

गौरव कुमार प्रिंट माध्यम में 20 वर्षों से और डिजिटल माध्यम में पिछले 10 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. राजनीतिक, सामाजिक व अपराध की खबरों में विशेष रूचि है.

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