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ई रिक्शा चालकों ने किया प्रदर्शन

परेशानी. न बिल और न इंजन नंबर किशनगंज : परिवहन विभाग द्वारा ई रिक्शा को पकड़ कर फाइन करने के मामले को लेकर जिला ई रिक्शा मालिक सह चालक संघ के बैनर तले शहर के लगभग तीन सौ ई रिक्शा चालक व मालिक परिवहन कार्यालय व अनुमंडल कार्यालय के सामने हंगामा किया़ ई रिक्शा मालिक […]

परेशानी. न बिल और न इंजन नंबर

किशनगंज : परिवहन विभाग द्वारा ई रिक्शा को पकड़ कर फाइन करने के मामले को लेकर जिला ई रिक्शा मालिक सह चालक संघ के बैनर तले शहर के लगभग तीन सौ ई रिक्शा चालक व मालिक परिवहन कार्यालय व अनुमंडल कार्यालय के सामने हंगामा किया़ ई रिक्शा मालिक सह चालकों का कहना था कि ई रिक्शा का निबंधन नहीं रहने के कारण परिवहन विभाग 61 सौ रुपये जुर्माना कर रहा है़ निबंधन कराने के लिए जो भी उपयुक्त कागजात चाहिए उनके पास नहीं है़ एजेंसी ने ई रिक्शा खरीदते समय रिक्शा के मूल्य लेकर बिल दिया है़, जिसमें न तो चेचीस नंबर है न ही इंजन नंबर है़ ऐसे में किस प्रकार निबंधन कराये़ं

वहीं बहुत ऐसे भी ई रिक्शा मालिक है जो बंगाल से रिक्शा की खरीद किये है़ं अब उन्हें किशनगंज में निबंधन कराने के लिए 8 प्रतिशत अतिरिक्त सेल टैक्स देना पड़ेगा़ काफी हो हंगामा के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार शाही एवं एमवीआई विवेक कुमार ई रिक्शा मालिकों को समझाते हुए कहा कि पविहन विभाग के निर्देशानुसार हर हाल में ई रिक्शा का निबंधन कराना ही होगा़ वाहन मालिकों ने निबंधन के लिए कागजातों को पूरा करने के लिए अधिकारियों से 2 माह का समय मांगा़ डीटीओ ने कहा कि 15 दिनों का समय दिया जाता है़ इस बीच अपने ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन करा ले़ इसके बाद बिना निबंधन और बिना लाइसेंस ई रिक्शा चलाने वालों से जुर्माना वसूला जायेगा़

ई रिक्शा निबंधन के लिए कौन से कागजात लगेंगे : फार्म 21 एवं 22 भर कर देना होगा़ सेल लेटर पर इंजन नंबर एवं चेचीस नंबर लिखा होना चाहिए़ जिस डीलर से ई रिक्शा खरीदा गया है उसके द्वारा जारी फिटनेश प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है़ इन सभी कागजात के साथ ई रिक्शा के मूल्य का साढ़े चार प्रतिशत टैक्स के रूप में शुल्क जमा करना होगा़ यदि वाहन दूसरे राज्य से खरीदा गया है तो इस परिस्थिति में बिहार सेल टैक्स को भुगतान किये गये टैक्स का रसीद लगेगा़ दूसरे राज्य से वाहन खरीद पर वाहन के मूल्य का 8 प्रतिशत सेल टैक्स लगाने का प्रावधान है़

ई रिक्शा चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है : ई रिक्शा चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आठवीं पास का शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आवसीय प्रमाण पत्र, ब्लड ग्रुप का प्रमाण पत्र एवं उम्र प्रमाण पत्र जिसमें न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य है़

ई-रिक्शा से 38 बोतल शराब बरामद, एक गिरफ्तार

किशनगंज. गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार को डे मार्केट रोड मैट्रो हॉल के समीप उत्पाद विभाग की टीम ने एक युवक को ई रिक्शा में 750 एमएल की 38 बोतलों शराब के साथ पकड़ा़ अनि उत्पाद राजेश कुमार, प्रकाश रजक एवं ललन प्रसाद ने अपनी टीम के साथ विक्की कुमार नाम के युवक को शराब के साथ पकड़ा़ ई रिक्शा के सीट के नीचे अंग्रेजी शराब की बोतलों को पांजीपाड़ा से लेकर युवक अपने घर जा रहा था़ उत्पाद अधीक्षक नीरज कुमार रंजन ने बताया कि युवक शराब बेचने के लिए पांजीपाड़ा से ला रहा था, जिसके उत्पाद की टीम ने घात लगा कर पकड़ा़

Prabhat Khabar Digital Desk
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