अररिया उच्च पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के अनुरोध पर एक िदन पहले डीएम ने सड़क चौड़ीकरण का कार्य कर रहे वाहनों की जांच नहीं करने का दिया था निर्देश
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सभी ओवरलोड वाहनों की होगी जांच : डीएम
अररिया उच्च पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के अनुरोध पर एक िदन पहले डीएम ने सड़क चौड़ीकरण का कार्य कर रहे वाहनों की जांच नहीं करने का दिया था निर्देश किशनगंज : राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल अररिया के कार्यपालक अभियंता के द्वारा दिनांक 30 दिसंबर को भेजे गये पत्रांक 521 के द्वारा उन्होंने डीएम किशनगंज […]
किशनगंज : राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल अररिया के कार्यपालक अभियंता के द्वारा दिनांक 30 दिसंबर को भेजे गये पत्रांक 521 के द्वारा उन्होंने डीएम किशनगंज से यह अनुरोध किया था कि राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 327ई के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कार्य स्थल पर विभिन्न सामग्रियों के ढुलाई के लिए गाड़ियों यथा ट्रिपर, डंफर इत्यादि को अनावश्यक रूप से चेकिंग के दौरान रोका जाता है, जिससे कार्य बाधित होता है.
उन्होंने पत्र के साथ सिंह इंजीनियर्स एंड कांन्टेक्टर्स और कैमेक इंजीनियर्स प्रालि के लेटर हेड पर 70 वाहनों का नंबर के साथ सूची संलग्न करते हुए मांग करते हुए अनुरोध किया कि राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 327ई में कार्य कर रहे संवेदक के गाड़ियों को अनावश्यक रूप से नहीं रोका जाये.
डीएम ने दिया निर्देश
कार्यपालक अभियंता के पत्र के आलोक में डीएम ने एक जनवरी को पत्रांक 01/सी के तहत निर्देश जारी किया कि कार्यपालक अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल अररिया के पत्रांक 521 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त राष्ट्रीय उच्च पथ की चौड़ीकरण एवं मजबूती का कार्य करने हेतु कार्य स्थल पर विभिन्न सामग्रियों यथा जीएसबी एंड डब्ल्यूएमएम, डीबीएम एंड बीसी मिक्स(गिट्टी, बालू,बेडमिशाली) इत्यादि ढुलाई में प्रयुक्त वाहनों को अनावश्यक रूप से न रोका जाये.
पूर्व डीएम के पास भी पहुंचे थे संवेदक, नहीं मिली थी इजाजत
किशगनंज. जिले के कई प्रमुख संवेदक पूर्व जिलाधिकारी अनिमेष कुमार पराशर के पास पहुंच कर विकास कार्य में बाधा पहुंचाने का हवाला देते हुए सरकारी कार्य हेतु जा रहे गिट्टी बालू, बेडमिशाली आदि लदे ट्रकों को नहीं पकड़ने की मांग की थी. डीएम श्री पराशर ने संवेदकों से कहा था कि नियम के अनुरूप ट्रकों की क्षमता के अनुसार उसमें माल लदा हो तो क्यों पकड़ा जायेगा.
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप अपने लाभ को देखते हुए टेंडर भर कर ठेकेदारी लेते हैं, तो नियमानुसार कार्य करें. उन्होंने संवेदकों से कहा था कि आपके निजी लाभ के लिए राजस्व एवं सड़कों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है.
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