KISHANGANJ : पॉक्सो एक्ट के दोषी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा

Published by :AMIT KUMAR SINH
Published at :11 May 2026 3:45 PM (IST)
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KISHANGANJ : पॉक्सो एक्ट के दोषी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा

किशनगंज के अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) दीपचंद पाण्डेय की अदालत ने पॉक्सो के आरोपित को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

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किशनगंज से भलचंद मिश्रा की रिपोर्ट :

किशनगंज के अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) दीपचंद पाण्डेय की अदालत ने पॉक्सो के आरोपित को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी.मिली जानकारी के अनुसार दिघलबैंक थाना कांड संख्या 79/202 में पॉक्सो एक्ट के मुख्य आरोपित नूर आलम को पॉक्सो के अलावे बीएनएस की धारा के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. कोर्ट ने आरोपित को पॉक्सो एक्ट की 4(2) के तहत 20वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार अर्थदंड और धारा 64(1) बीएनएस के तहत 10 वर्ष एवं 20 हजार अर्थदंड एवं धारा 351 (2) बीएनएस के तहत एक वर्ष व एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी है. तीनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. कोर्ट ने पीड़िता को अर्थदंड की राशि के अलावे सरकार की ओर से 4 लाख रूपये मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया है. विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार न्यायालय में अपनी दलिलें पेश की.

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