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जिले में 18 अप्रैल को होगा मतदान 19 मार्च से आरंभ होगा नामांकन
किशनगंज : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2019 की तिथि की घोषणा के बाद जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी हिमांशु शर्मा सोमवार को प्रेसवार्ता की़ समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में डीएम ने कहा कि किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में द्वितीय चरण में 18 अप्रैल को मतदान होगा़ अधिसूचना की तिथि 19 मार्च से […]
किशनगंज : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2019 की तिथि की घोषणा के बाद जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी हिमांशु शर्मा सोमवार को प्रेसवार्ता की़ समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में डीएम ने कहा कि किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में द्वितीय चरण में 18 अप्रैल को मतदान होगा़
अधिसूचना की तिथि 19 मार्च से चुनाव लड़ने वाले इच्छुक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे़ द्वितीय चरण के लिए नामांकन करने की अंतिम तिथि 26 मार्च है़ 27 मार्च को नामांकन किये प्रत्याशियों की संवीक्षा की जायेगी़ 29 मार्च तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे़ वहीं मतगणना का कार्य 23 मई को किया जायेगा़
डीएम श्री शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन स्वच्छ निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है़ चुनाव की घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है़ इसके साथ ही जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया है़
किसी भी प्रकार की जुलूस धरना रैली आदि के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेना आवश्यक होगा़ अनुमंडल पदाधिकारी इसके लिए सक्षम प्राधिकार होंगे़ सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से चौबीसों घंटे ऑन लाइन या ऑफ लाइन, किसी भी प्रकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है़ हेलिकॉप्टर के आगमन एवं प्रस्थान के लिए डीएम से अनुमति लेना होगा़
50 हजार से अधिक रुपये के कैरिंग पर देना होगा हिसाब
डीएम ने कहा कि 50 हजार से अधिक रुपये के कैरिंग करने पर रुपये के स्रोत का हिसाब देना होगा़ उन्होंने कहा कि एक साथ 50 हजार या इससे अधिक बरामद होने पर जब्त कर लिया जायेगा़ रुपये वैध हैं, तो इसके प्रमाण स्वरूप कागजात प्रस्तुत करने होंगे़
जब्त रुपये संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए डीडीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गयी है़ डीएम ने व्यापारियों से अपील की कि कम से कम कैश का ट्रांजेक्शन करें, फिर भी यदि कैस ट्रांसेक्शन जरूरी हो तो साथ में कागजात जरूर रखे़
सभी बूथों पर रहेगी वीवी पैड से मतदान की सुविधा
डीएम ने कहा कि इस चुनाव में सभी बूथों पर ईवीएम के साथ-साथ वीवीपैट लगाये जायेंगे़ मतदान करने पर वीवीपैट से एक पर्ची निकलेगा, जिस पर मतदाता देख सकेंगे कि उनका वोट किसे गया है़ कुछ सेकेंड तक दिखने के बाद पर्ची उसी मशीन में गिर जायेगी.
वोटर पर्ची नहीं होगा पहचान पत्र
प्रशासन द्वारा मतदान करने के लिए दिये जाने वाला पर्ची मतदाता का पहचान पत्र नहीं होगा़ सिर्फ पर्ची के आधार पर मतदाता मतदान नहीं कर सकेंगे़ डीएम ने कहा कि मतदान करने के लिए मतदाताओं को इपिक कार्ड के अलावा 11 दस्तावेज को चुनाव आयोग ने मान्यता प्रदान की है़ 1 1 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज रहने पर ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे़
11 दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो युक्त बैंक पासबुक, फोटो युक्त स्मार्ट हेल्थ कार्ड, सर्विस आई कार्ड, हेल्थ इंश्यारेंस कार्ड, एमपी, एमएलए, एमएलसी ऑफिशियल आईटेंडी कार्ड, पेंशन स्वीकृति कार्ड शामिल है़ं
हेल्प लाइन पर कर सकेंगे शिकायत
कोई किसी भी मतदाता को किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो वे हेल्पलाइन नंबर 1950 पर शिकायत कर सकते है़ं सी विजिट पर भी मतदाताओं द्वारा शिकायत दर्ज करायी जा सकती है़ सी विजिट पर शिकायत दर्ज कराने के 100 मिनट के अंदर शिकायत का निराकरण करने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है़ इसके अलावे समाधान पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है़
सोशल मीडिया पर पैनी नजर
एसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है़ सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक व सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने का प्रयास किया गया तो इसे सख्ती से निपटा जायेगा़
बैठक में डीडीसी यशपाल मीणा, एडीएम ब्रजेश कुमार, एसडीओ शाहनवाज अहमद नियाजी, टीडीओ रविद्र नाथ गुप्ता, एसडीपीओ डा अखिलेश कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी मनीरूल शेख के अलावे सभी आलाधिकारी मौजूद थे.
कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले होंगे सलाखों के पीछे : एसपी
एसपी कुमार आशीष ने कहा कि भयमुक्त वातावरण में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करकें इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है़
बेनरेवल बूथों की पहचान हो चुकी है़ दबंगों व ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही जो मतदाताओं को डरा धमका कर किसी विशेष के पक्ष में मतदान करा सकते है़ं 44 लोगों का नाम गुंडा पंजी में दर्ज किया जा चुका है़ इस संबंध में सभी थानों को निर्देश दिया गया़
72 घंटे के भीतर पोस्टर-बैनर हटाने का निर्देश
आदर्श आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन आया हरकत में
शुरू हुआ पोस्टर-बैनर हटाने का काम
किशनगंज. भारत निर्वाचन आयोग ने रविवार को 17वीं लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा कर दी है. इसके बाद तत्काल जिला प्रशासन द्वारा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गयी, जिसके तहत लाभ आधारित योजनाओं के पोस्टर बैनर आदि हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी.
इसके लागू होते ही रविवार देर शाम से ही जिला प्रशासन ने शहर में लगे बैनर व पोस्टर को हटाना शुरू कर दिया है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी हिमांशु शर्मा ने सभी राजनीतिक दलों को सार्वजनिक स्थल व भवन आदि से 72 घंटे में बैनर व पोस्टर हटाने को कहा है. यदि किसी स्थल पर दीवार लेखन आदि की गयी है इसे भी हटाना सुनिश्चित करने को कहा गया है.
यदि इसे समय से नहीं हटाया गया तो अभियान चलाकर इसे हटाया जायेगा. साथ ही इस पर होने वाले व्यय की वसूली संबंधित से की जायेगी. इसके अलावा आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई भी की जायेगी.
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