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हत्या मामले के तीन आरोपितों को मिली आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 26 Feb 2026 9:46 PM (IST)
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हत्या मामले के तीन आरोपितों को मिली आजीवन कारावास की सजा

27 आर्म्स एक्ट में 7 साल की सजा एवं 10 हजार रुपये का अर्थदंड एवं राशि नहीं जमा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है.

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खगड़िया. हत्या मामले के तीन आरोपितों को आजीवन कारावास सजा मिली है. पुलिस द्वारा समय पर प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, पुलिस की गवाही एवं समर्पित की गई चार्जशीट के आधार पर गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार बच्चन ने हत्या एवं आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपितों को सजा सुनाई है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पसराहा थाना कांड संख्या 66/2006 में नामजद आरोपित बिंदेश्वरी साह पिता स्व. सिंगेश्वर, सुनील सिंह पिता भूराधारी सिंह उर्फ भिखो सिंह, गाजो शर्मा उर्फ गजेंद्र शर्मा पिता सुखन शर्मा सभी साकिन भोरकठ, थाना पसराहा को आजीवन कारावास की सजा एवं 50 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गयी. राशि जमा नहीं करने पर 12 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है. बताया जाता है कि 27 आर्म्स एक्ट में 7 साल की सजा एवं 10 हजार रुपये का अर्थदंड एवं राशि नहीं जमा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है.

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