गोगरी के उसरी में 17 जून 2012 को चापाकल गारने के दौरान हुई थी घटना खगड़िया. हत्या के प्रयास मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम रंजुला भारती ने शनिवार को एक आरोपित को दोषी पाते हुए सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. मामले के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार अभियुक्त अरुण यादव बीते 17 जून 2012 को उसरी गांव में स्थित घर के सामने चापाकल गड़वा रहा था. इसी दौरान उसका गोतिया नारायण यादव ने चापाकल गाड़ने से मना किया. बोला जमीन की नापी करा कर ही कुछ भी काम करें. इस बात पर अभियुक्त नाराज होकर गाली देने लगा. उसी जगह रखी कुदाल से नारायण यादव के सिर पर प्रहार कर दिया. जिसके कारण नारायण यादव जमीन पर गिर गया. गंभीर रूप से घायल हो गया था. इसी बीच मिथलेश यादव भी खंती से हमला कर दिया था. हल्ला पर बहुत लोग जुट गए तथा जख्मी को गोगरी रेफरल अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया था. घटना की लिखित सूचना जख्मी नारायण यादव की पत्नी आशा देवी ने गोगरी थाना में दी. जिसके आधार पर गोगरी थाना कांड संख्या 112/2012 दर्ज किया गया था. न्यायालय ने उक्त घटना में उसरी निवासी अरुण यादव को दोषी पाते हुए सात साल सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है. अर्थ दण्ड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा. इस बाद में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता देवेंद्र कुमार देव एवं बचाव पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक नरेश कुमार दास ने अपना अपना पक्ष रखा.
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