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होल्डिंग टैक्स जमा करने को ले नप ने किया आमसभा

Updated at : 16 Dec 2025 9:42 PM (IST)
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होल्डिंग टैक्स जमा करने को ले नप ने किया आमसभा

आमसभा में नगर परिषद कार्यालय के प्रधान सहायक मनोरंजन कुमार द्विवेदी ने लिया हिस्सा

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गोगरी. नगर परिषद गोगरी जमालपुर द्वारा होल्डिंग टैक्स जमा करने को वार्ड संख्या 22 पंसारी बालिका इंटर विद्यालय के सामने सोमवार को आमसभा का आयोजन किया. आमसभा में नगर परिषद कार्यालय के प्रधान सहायक मनोरंजन कुमार द्विवेदी ने उपस्थित लोगों से कहा कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा-127 में नगर निकायों में अवस्थित भवनों एवं खाली भूमि पर होल्डिंग टैक्स लगाने का प्रावधान है. नगर निकाय के निवासियों या नगर परिषद से संबंधित व्यक्तियों का होल्डिंग टैक्स नगर क्षेत्र में संपत्ति धारण का द्योतक होता है. बैंक लोन सहित कई अन्य सरकारी कार्यों में होल्डिंग टैक्स भुगतान का साक्ष्य अनिवार्य है. अपने संपत्ति का होल्डिंग निर्धारण नहीं करने पर दंड और जुर्माना का प्रावधान है. समय पर टैक्स जमा नहीं करने पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज की सपत्ति धारक से वसूल करने का प्रावधान है. मौके पर टैक्स कलेक्टर मोहम्मद शौकत, नगर परिषद कर्मी अभिषेक कुमार, वार्ड संख्या 22 के पार्षद रंजीत कुमार मालाकार, रजनीश कुमार मालाकार, प्रीतम मालाकार, शैलेंद्र मंडल, सुनील मंडल, सुबोध मालाकार, गिरीश मालाकार, भीम मालाकार आदि उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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