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शराब कारोबारी को मिली दस साल की सजा

Updated at : 02 Sep 2025 10:49 PM (IST)
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शराब कारोबारी को मिली दस साल की सजा

शराब तस्कर को व्यवहार न्यायालय के विशेष उत्पाद न्यायाधीश प्रथम पुष्पम कुमार झा ने एक आरोपित को 10 वर्ष साधारण कारावास व 5 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सोमवार को सुनायी है.

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खगड़िया. शराब तस्कर को व्यवहार न्यायालय के विशेष उत्पाद न्यायाधीश प्रथम पुष्पम कुमार झा ने एक आरोपित को 10 वर्ष साधारण कारावास व 5 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सोमवार को सुनायी है. मिली जानकारी के अनुसार, 12 अगस्त 2020 को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग शराब के कारोबार में सम्मिलित हैं. सत्यापन के उपरांत मथुरापुर फील्ड के सामने सड़क पर एक पिकअप गाड़ी खड़ी थी. जिसमें एक आदमी को पकड़ा गया. उसने अपना नाम मिथुन कुमार पिता नारायण यादव घर तिलक नगर कामाथान थाना अलौली बताया. गाड़ी से 909.40 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ. पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर शराब बरामद किया. धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध व उत्पाद संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत कांड संख्या 573/2020 दर्ज किया. न्यायालय ने अभियुक्त मिथुन कुमार के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाकर उक्त सजा सुनाई है. अभियुक्त यदि अर्थदंड राशि भुगतान नहीं करता है, तो 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रिय रंजन कुमार, अधिवक्ता अबंतिका आम्रपाली व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सीताराम साह व नीरज कुमार ने अपना अपना पक्ष रखा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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