महिला भगाने के आरोपित जेल पुलिस की हो सकती है गिरफ्तारी
Updated at : 05 Sep 2024 12:00 AM (IST)
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महिला भगाने के आरोपित जेल पुलिस की हो सकती है गिरफ्तारी
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प्रतिनिधि, खगड़िया
स्थानीय मंडल कारा में पदस्थापित जेल पुलिस अरविंद कुमार की भी गिरफ्तारी हो सकती है. बताया जाता है कि सहरसा जिले के नवहट्टा निवासी अनिरुद्ध पासवान के पुत्र अरविंद कुमार के विरुद्ध पटना जिले के फतुहा जिले के दनियामा थाना में कांड संख्या 218/23 दर्ज है. बुधवार को दनियामा थाना की पुलिस जेल सिपाही को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन जेल नियमों के कारण सिपाही अरविंद की गिरफ्तारी नहीं हो पायीदो बच्चों की मां को भगा ले जाने का है आरोप
बताया जाता है कि दनियामा थाना क्षेत्र के बाकीपुर मछरियावां गांव निवासी रामजी सिंह के पुत्र राजू कुमार मारपीट के मामले में जेल में बंद था. अरविंद कुमार उसी जेल में सिपाही पद पर पदस्थापित था. राजू की पत्नी पति से मिलने जेल आया करती थी. इसी दौरान अरविंद का राजू की पत्नी पुष्पा कुमारी के साथ आंखें चार हो गया. दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग चलने लगा. कुछ दिन पहले सिपाही अरविंद प्रेमिका पुष्पा के साथ फरार हो गया. अरविंद का स्थानांतरण खगड़िया मंडल कारा में हो गया. पीड़ित पति बीते एक सप्ताह से कभी चित्रगुप्त नगर थाना, तो कभी मंडल कारा का चक्कर लगा रहा है. चित्रगुप्त नगर थानाध्यक्ष सिन्टू कुमार ने बताया कि दनियामा पुलिस जेल सिपाही अरविंद की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी, लेकिन जेल नियमों के कारण गिरफ्तारी नहीं हो पायी है. इधर, जेल अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि जानकारी मिलेगी तो जेल सिपाही के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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