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संविधान दिवस पर स्कूली बच्चों को शिक्षा, संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार व कर्तव्य की दी जानकारी

संविधान दिवस पर स्कूली बच्चों को शिक्षा, संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार व कर्तव्य की दी जानकारी

खगड़िया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बुधवार को संविधान दिवस मनाया गया. प्राधिकार के प्रभारी सचिव आशीष कुमार पांडेय ने बताया कि 26 नवंबर 1949 में भारत के संविधान को अपनाया गया था. इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष हर्षोल्लास के साथ इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मानते हैं. इस अवसर पर संविधान के प्रस्तावना पठन का कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आयोजित किया गया. संविधान के प्रस्तावना पठन कार्यक्रम प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजेश कुमार बच्चन की अध्यक्षता में हुई. कार्यक्रम में न्यायिक पदाधिकारी एवं न्यायालय के कर्मचारियों ने भाग लिया. साथ ही सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त संविधान दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आर्य कन्या उच्च विद्यालय में शिक्षा का अधिकार, संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य आदि के विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया. सेमिनार के सफल आयोजन के लिए विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता, पैनल अधिवक्ता एवं पीएलवी की प्रतिनियुक्ति की गई थी. सेमिनार में उपस्थित बच्चों को शिक्षा का अधिकार, संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य आदि के विषय पर विस्तृत जानकारी दी गयी.

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