अलौली. अंचलाधिकारी के आदेश का थानाध्यक्ष अनुपालन नहीं कर रहे हैं. नदी किनारे धड़ल्ले से अतिक्रमण जारी है. अंचल कार्यालय से मात्र 10 मीटर की दूरी पर बागमती नदी का अतिक्रमण कर लिया गया है. अंचल अधिकारी के आदेश का अतिक्रमण करने वालों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है. बताया जाता है कि बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का आदेश में लिखा हुआ है कि बिना किसी जमीनी दस्तावेज का कोई भी आदमी घर नहीं बन सकते हैं. ऐसा करने वाले लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी. अंचलाधिकारी द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद अतिक्रमणकारियों द्वारा बागमती नदी की गोद में धड़ल्ले से मकान बनाये जा रहे हैं. सीओ के आदेश बावजूद अतिक्रमणकारी आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं. बताया जाता है कि इससे पहले सीओ ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजी थी. नोटिस में सीओ ने कहा था कि जब तक जमीन के कागजात की जांच नहीं हो जाती है. तब तक कोई नया निर्माण बागमती नदी की गोद में नहीं कर सकते हैं. लेकिन अतिक्रमण करने वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ. स्थानीय लोगों ने कहा कि जल जीवन हरियाली योजना संबंधी सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. कहा कि सरकार का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी कारण नदी, पोखर, तालाब का अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए.
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