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खुले बाजार में मांस, मछली व मुर्गा की बिक्री पर रोक

Updated at : 03 Jan 2026 10:47 PM (IST)
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खुले बाजार में मांस, मछली व मुर्गा की बिक्री पर रोक

खुले बाजार में मांस, मछली व मुर्गा की बिक्री पर रोक

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परबत्ता. नगर पंचायत क्षेत्र में मीट शॉप, मुर्गा एवं मछली विक्रेताओं को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. इसको लेकर खुले बाजार में बिक्री पर प्रतिबंध लगायी गयी. हालांकि इन विक्रेताओं के लिए एक अलग स्थान का चयन किया गया है. इसके बावजूद यदि कोई खुले में मांस मछली आदि की बिक्री करते हुए पाया जाएगा तो उस पर जुर्माना का प्रावधान है. बताया कि नगर पंचायत कार्यपालक द्वारा जारी नोटिस के बाद शनिवार को सभी मीट, मछली और मुर्गा विक्रेता गोलबंद होकर अंचल कार्यालय पहुंचे. विक्रेताओं ने प्रशासन के समक्ष बात रखी. नगर पंचायत प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि परबत्ता बाजार की मुख्य सड़कों, संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में यदा-कदा मीट, मछली और मुर्गा की बिक्री से आम लोगों को परेशानी हो रही है. इस दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि रंजीत साह और संबंधित जेई की मौजूदगी में समस्याओं पर चर्चा हुई. विक्रेताओं की ओर से मोहम्मद मकबुल, मोहम्मद एकरामुल आलम, मोहम्मद सोनू खां और अमुल कुमार आदि ने कहा कि वे प्रशासन के नियमों का पालन करने को तैयार हैं, बशर्ते उन्हें स्थायी और व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराया जाए. चेयरमैन प्रतिनिधि रंजीत साह ने कहा कि नगर पंचायत का उद्देश्य किसी भी विक्रेता का रोजगार छीनना नहीं है, बल्कि परबत्ता बाजार को स्वच्छ, व्यवस्थित और सुगम बनाना है. उन्होंने बताया कि बाजार की मुख्य सड़कों और गलियों में मीट, मछली और मुर्गा की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गयी है. इसके साथ ही सभी विक्रेताओं के लिए तोरण द्वार के समीप चबूतरेनुमा एक स्थायी स्थल चिह्न किया गया है, जहां वे नियमानुसार अपना व्यवसाय कर सकेंगे. इस प्रस्ताव पर सभी विक्रेताओं ने सहमति जतायी. कार्यपालक पदाधिकारी स्नेहलता कुमारी ने कहा कि यदि कोई भी विक्रेता तय स्थान के अलावा कहीं और दुकान लगाता है या स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और नगर पंचायत अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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