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खगड़िया सीओ पर लगा 25 हजार का अर्थदंड

खगड़िया : आरटीआइ के प्रति लापरवाह एक पदाधिकारी के विरुद्ध अर्थदंड की कार्रवाई की गयी है. मांगी गयी सूचना नहीं देने के कारण खगड़िया अंचल के सीओ पर जुर्माना लगाया है. मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा ने सीओ पर आरटीआइ की धारा 20(1) के तहत 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि […]

खगड़िया : आरटीआइ के प्रति लापरवाह एक पदाधिकारी के विरुद्ध अर्थदंड की कार्रवाई की गयी है. मांगी गयी सूचना नहीं देने के कारण खगड़िया अंचल के सीओ पर जुर्माना लगाया है. मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा ने सीओ पर आरटीआइ की धारा 20(1) के तहत 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि सीओ के वेतन से काटी जायेगी.
सीओ के वेतन से सभी कटौती के लिए मुख्य सूचना आयुक्त ने डीएम को निर्देश जारी किया है. जिला स्तर पर अब सीओ के वेतन से जुर्माना की राशि कटौती जिला कोषागार पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी. वाद संख्या 90350 / 13-14 में सीओ के विरुद्ध यह आदेश जारी हुआ है. सुनवाई के दौरान लोक सूचना पदाधिकारी सह सीओ अनुपस्थित थे.
वाद की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि सीओ द्वारा पूर्व की गयी सूचना को अस्वीकृत करते हुए आयोग ने 26 जून 2015 को ही सीओ को पुन: सही सूचना देने का निर्देश दिया गया था. लेकिन इनके द्वारा आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं गयी . इसके अलावे इनसे सूचना नहीं देने के कारण आयुक्त ने स्पष्टीकरण भी मांगा था. इसका जवाब सीओ ने मुख्य सूचना आयुक्त को नहीं दिया.
आयुक्त ने जारी आदेश में इस बात का उल्लेख किया है कि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा न तो आदेश का अनुपालन किया गया न ही स्पष्टीकरण का जवाब दिया गया और न ही उनके द्वारा यह बताया गया है कि सूचना देने में उन्हें क्या परेशानी है
अथवा क्या प्रयास किये गये हैं. आरटीआइ के प्रति सीओ की इस उदासीनता / लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सूचना आयुक्त ने सूचना देने में अकारण विलंब के कारण इन पर अर्थदंड लगाते हुए इन्हें पुन: आवेदक को एक पक्ष के भीतर सूचना देने का आदेश दिया है. जानकारी के मुताबिक उत्तरी हाजीपुर पटेल चौक वार्ड संख्या 13 निवासी सुमित्रा देवी ने सीओ से सूचना मांगी थी.

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