सूचना दें, वरना लगेगा जुर्माना

Published at :23 Feb 2016 7:46 AM (IST)
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सूचना दें, वरना लगेगा जुर्माना

मुंगेर डीएलओ व कार्यपालक अभियंता को आयोग ने किया तलब खगड़िया : लगभग दो वर्ष बाद भी आरटीआइ के तहत मांगी गयी सूचना नहीं देने के कारण पथ निर्माण विभाग के लोक सूचना पदाधिकारी सह सहायक अभियंता को हिदायत देते हुए 30 दिनों के भीतर आवेदक को सूचना देने का निर्देश दिया है. सूचना नहीं […]

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मुंगेर डीएलओ व कार्यपालक अभियंता को आयोग ने किया तलब
खगड़िया : लगभग दो वर्ष बाद भी आरटीआइ के तहत मांगी गयी सूचना नहीं देने के कारण पथ निर्माण विभाग के लोक सूचना पदाधिकारी सह सहायक अभियंता को हिदायत देते हुए 30 दिनों के भीतर आवेदक को सूचना देने का निर्देश दिया है.
सूचना नहीं देने की स्थिति में राज्य सूचना आयुक्त अरूण कुमार वर्मा ने सहायक अभियंता पर जुर्माना लगाने की भी बातें कही है. वाद संख्या 98054/13-14 में सुनवाई करते हुए आयुक्त ने पाया कि 22 माह पूर्व मांगी गयी सूचना का जवाब पथ निर्माण विभाग द्वारा नहीं दी गयी है. जिसे गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने एक माह के भीतर सूचना देने अन्यथा आरटीआइ की धारा 20(1) के तहत अर्थदंड लगाने का आदेश जारी किया है.
क्या था सूचना
कचहरी रोड निवासी पंकज कुमार गुप्ता ने पथ निर्माण विभाग से 15 अप्रैल 2013 को ही सन्हौली ढाला राजेंद्र चौक होते हुए थाना रोड जाने वाली पथ की चौड़ाई तथा इस सड़क की नक्शा की छाया प्रति की मांग की थी.
हैरानी की बात तो यह है कि इतना समय (22 माह) बीत जाने के बाद भी उक्त विभाग द्वारा आवेदक को राजेंद्र चौक से थाना रोड की चौड़ाई व नक्शा की जानकारी नहीं दी गयी. सुनवाई के दौरान जब इस वाद से जुड़े अभिलेखों की समीक्षा की गयी तो यह बातें सामने आयी कि पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा इसकी सूचना के लिए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी मुंगेर को लिखा गया है.
सुनवाई के दौरान आवेदक श्री गुप्ता ने सूचना आयुक्त को बताया कि पथ निर्माण विभाग द्वारा सड़क के चौड़ीकरण को लेकर सड़क के किनारे जमे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है. जिससे उनका मकान भी प्रभावित हो रहा है.
उन्हें यह जानने का है कि आखिर सड़क की वास्तविक चौड़ाई कितनी है. तथा उनका मकान सड़क की जमीन पर है अथवा नहीं. ज्ञात हो कि ओवर ब्रिज निर्माण कार्य जारी है. जिसके लिए अस्पताल रोड, गोशाला रोड तथा राजेंद्र चौक रोड को चौड़ा किया जायेगा.
सूत्र की मानें तो पथ निर्माण विभाग खगडि़या के पास यह अभिलेख हीं नही है कि आखिर इस सड़क की वास्तविक चौड़ाई कितनी है. जानकारी के मुताबिक गोशाला रोड की चौड़ाई से संबंधित मामले की सुनवाई हाल के दिनों में हुई है. इस मामले में भी पथ निर्माण विभाग खगड़िया द्वारा इस सड़क की चौड़ाई की जानकारी नहीं दी गयी है.
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