लोजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत 35 के शस्त्र लाइसेंस रद्द
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :05 Feb 2016 4:52 AM (IST)
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खगड़िया : लोजपा जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस सहित 35 लोगों की शस्त्र अनुज्ञप्ति जिला दंडाधिकारी साकेत कुमार ने रद्द कर दी है. शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वर्ष 1982 से वर्ष 2015 तक विभिन्न शस्त्रों का क्रय नहीं किया गया था. इसके कारण विभाग द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों को लिखित नोटिस भेजा गया. पर, शस्त्र […]
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खगड़िया : लोजपा जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस सहित 35 लोगों की शस्त्र अनुज्ञप्ति जिला दंडाधिकारी साकेत कुमार ने रद्द कर दी है. शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वर्ष 1982 से वर्ष 2015 तक विभिन्न शस्त्रों का क्रय नहीं किया गया था. इसके कारण विभाग द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों को लिखित नोटिस भेजा गया.
पर, शस्त्र को प्रस्तुत नहीं किया गया. उक्त अवधि में क्रय कर शस्त्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण डीएम ने लाइसेंस को रद्द कर दिया.
इनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति डीएम ने की रद्द
लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस द्वारा वर्ष 1996 में एनपी बोर के पिस्टल को खरीद कर दिखाना था. पर, 19 वर्ष की लंबी अवधि तक शस्त्र की खरीद नहीं की गयी. इसी तरह परबत्ता थाना क्षेत्र के रॉका गांव निवासी कविंद्र नाथ, बेलदौर के मो हवीर्बुर रहमान, खगड़िया के अशोक कुमार सिंह, शिवेश्वर प्रसाद वर्मा, रमेश प्रसाद, देवेेंद्र प्रसाद सिंह, रामनरेश सिंह, रामाधार झा, रामेश्वर चौधरी, सुरेश प्रसाद, शंभु नाथ, नवीन कुमार सिन्हा, महेंद्र नारायण मंडल, श्यामनंद सिंह, अमरदेव सिंह, रामाशंकर सिंह, मोहली मुंडा, अरुण कुमार सिंह, प्रवीण कुमार सिंह, गोपाल प्रसाद शर्मा, महेश्वर सिंह, मनोज कुमार सिन्हा, डॉ सज्जन कुमार पंसारी, रामपूजन सिंह, महेश्वर सिंह, इंद्रदेव प्रसाद, शिव विलास राय, सत्यनारायण सिंह, उपेंद्र कुमार सिंह, शशिभूषण प्रसाद चौधरी एवं नरेश कुमार के शस्त्रों के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है.
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