पूर्व सीडीपीओ से होगी दंड की राशि कटौती

Published at :18 Jan 2016 10:09 PM (IST)
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पूर्व सीडीपीओ से होगी दंड की राशि कटौती

पूर्व सीडीपीओ से होगी दंड की राशि कटौती डीएम ने समस्तीपुर डीएम को लिखा पत्र वर्तमान में समस्तीपुर में हैं पदस्थापित सीडीपीओप्रतिनिधि, खगड़ियागोगरी के पूर्व सीडीपीओ वर्तिका सुमन से दंड की राशि वसूली के लिए डीएम साकेत कुमार ने समस्तीपुर जिले के डीएम को पत्र लिखा है. आरटीआई के तहत सूचना नहीं देने के कारण […]

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पूर्व सीडीपीओ से होगी दंड की राशि कटौती डीएम ने समस्तीपुर डीएम को लिखा पत्र वर्तमान में समस्तीपुर में हैं पदस्थापित सीडीपीओप्रतिनिधि, खगड़ियागोगरी के पूर्व सीडीपीओ वर्तिका सुमन से दंड की राशि वसूली के लिए डीएम साकेत कुमार ने समस्तीपुर जिले के डीएम को पत्र लिखा है. आरटीआई के तहत सूचना नहीं देने के कारण राज्य सूचना आयोग ने पीआइओ सह गोगरी सीडीपीओ पर 25 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया था. राज्य सूचना आयुक्त अरूण कुमार वर्मा ने वाद संख्या 864521/12-13 में आदेश पारित गोगरी सीडीपीओ पर 25 हजार रुपया जुर्माना लगाया था. जिसके बाद डीएम ने गोगरी सीडीपीओ के वेतन से जुर्माने की राशि कटौती के लिए कोषागार पदाधिकारी को निर्देश दिया था. जिस पर वर्तमान सीडीपीओ ने डीएम को पत्र लिख कर यह बताया था कि आयोग के आदेश के दौरान वे गोगरी में सीडीपीओ के पद पर तैनात नहीं थी. इधर डीएम ने समस्तीपुर डीएम को पत्र लिखा है. क्योंकि आयोग के आदेश के दौरान वर्तिका सुमन गोगरी सीडीपीओ थी. जो वर्तमान समय में समस्तीपुर जिले में मोहद्दीनगर प्रखंड में पदस्थापित है. जानकारी के मुताबिक आवेदक विजय कुमार ने 30 जुलाई 2012 को ही आरटीआई के तहत गोगरी सीडीपीओ से मदारपुर पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 251 की मैपिंग पंजी, आय ब्यय निरीक्षक पंजी, लाभार्थी पंजी की जानकारी मांगी थी. सूचना नहीं देने के कारण जून 2015 में राज्य सूचना आयोग ने गोगरी सीडीपीओ पर 25 हजार रुपये अर्थ दंड लगाया था.

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