परबत्ता. प्रखंड में कार्यरत नियोजित शिक्षक जो बीएलओ भी हैं, के लिए बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग के उपसचिव ने पत्र भेजकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. उपसचिव के पत्रांक 1631, 30 अप्रैल के अनुसार बीएलओ पर किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के एक भाग की निर्वाचक सूची के संधारण की जिम्मेदारी होती है. बीएलओ निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण से संबद्ध होते हैं. अत: इस लिए वे भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाते हैं एवं भारत निर्वाचन आयोग के अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन रहते हैं. निर्वाचन कर्तव्य में किसी प्रकार की लापरवाही होने पर बीएलओ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत दंड के पात्र होंगे. विगत दिनों नियोजित शिक्षकों की हड़ताल के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है.
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उपसचिव ने दिया कार्रवाई का निर्देश
परबत्ता. प्रखंड में कार्यरत नियोजित शिक्षक जो बीएलओ भी हैं, के लिए बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग के उपसचिव ने पत्र भेजकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. उपसचिव के पत्रांक 1631, 30 अप्रैल के अनुसार बीएलओ पर किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के एक भाग की निर्वाचक सूची के संधारण की जिम्मेदारी होती है. बीएलओ […]
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