आवास योजना के लाभ के लिए 31 मार्च तक होगा रजिस्ट्रेशन: डीडीसी

Published at :11 Feb 2025 6:39 PM (IST)
विज्ञापन
आवास योजना के लाभ के लिए 31 मार्च तक होगा रजिस्ट्रेशन: डीडीसी

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का कार्यान्वयन 01 अप्रैल 2016 से किया जा रहा है.

विज्ञापन

रजिस्ट्रेशन पूरी तरह निशुल्क

कटिहार. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का कार्यान्वयन 01 अप्रैल 2016 से किया जा रहा है. वर्तमान में आवास प्लस सूची 2018 के आधार पर निर्मित प्रतीक्षा से योग्य लाभुकों को आवास का लाभ दिया जा रहा है. विकास भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप विकास आयुक्त अमित कुमार ने यह जानकारी दी. डीडीसी ने कहा कि योजनान्तर्गत पूर्व में वित्तीय वर्ष 2018-19 में सर्वेक्षण के उपरान्त योग्य लाभुकों का नाम सूची में शामिल किया गया है. सर्वेक्षण हुए लगभग छह वर्ष हो गये हैं. इस अवधि में कतिपय नये परिवारों का निर्माण हुआ है. साथ ही कतिपय योग्य परिवारों का नाम प्रतीक्षा सूची से छूटा हुआ है. इन परिवारों को सर्वेक्षण के उपरांत आवास का लाभ देने के लिए आवास प्लस 2024 प्रारंभ किया गया है. ग्रामीण विकास विभाग के दिशानिर्देश के आलोक में कटिहार जिले में दिनांक 10-01-2025 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य परिवारों तथा नये परिवारों का सर्वेक्षण किया जा रहा है. सर्वेक्षण के लिए 31 मार्च 2025 तक की समय-सीमा निर्धारित की गयी है. कटिहार जिले में अब तक 31880 योग्य परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है. जिसमें से अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1813 तथा अनुसूचित जाति वर्ग के 2655 परिवारों का ही सर्वेक्षण हुआ है. पात्र परिवार निबंधन के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक व राशन कार्ड आदि की आवश्यकता होगी. मौके पर डीआरडीए निदेशक सुदामा प्रसाद सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद थे.

सर्वेक्षण के लिए अपात्रता के मापदंड

डीडीसी ने बताया कि वैसे परिवार जिनका पक्का आवास हो. मोटरयुक्त तिपहिया या चौपहिया वाहन, मशीनी तिपहिया व चौपहिया कृषि उपकरण, 50 हजार रूपये अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड वाले को अपात्रता की श्रेणी में रखा गया है. साथ ही वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार, वे परिवार जिनका कोई सदस्य 15 हजार रूपये से अधिक प्रति माह कमा रहा हो. आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाले परिवार, 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि वाले परिवार, पांच एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि वाले परिवार भी अपात्रता के श्रेणी में है.

राशि मांगने पर करें शिकायत

पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीडीसी ने कहा कि कटिहार जिले के सभी 231 ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण का कार्य ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक एवं पंचायत सचिव द्वारा किया जा रहा है. जिले के सभी पात्र परिवारों विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि है कि निर्धारित तिथि के पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण का लाभ के लिए अपने पंचायत के सर्वेक्षणकर्त्ता यथा ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक एवं पंचायत सचिव से सम्पर्क कर अपना निबंधन कराकर प्रतीक्षा सूची में नाम दर्ज करा लें. निबंधन का कार्य पूर्णतः निःशुल्क है. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में नाम दर्ज करने अथवा जॉब कार्ड बनाने के नाम पर किसी व्यक्ति, कर्मी या अन्य बिचौलिये द्वारा राशि की मांग की जाती है तो इसकी लिखित सूचना नजदीकी प्रखंड कार्यालय अथवा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय कटिहार में कर सकते है. साथ ही इसकी सूचना मोबाइल नंबर 9031071543 (उप विकास आयुक्त कटिहार) एवं 9031071544 निदेशक, डीआरडीए पर कर सकते है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन