सुबह छह बजे से रात्रि दस बजे तक बड़े व भारी वाहनों की शहर में नो एंट्री

शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा सड़क दुर्घटना की रोकथाम को लेकर अनुमंडल प्रशासन की ओर से एक नयी पहल की शुरुआत की गयी है.
कटिहार . शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा सड़क दुर्घटना की रोकथाम को लेकर अनुमंडल प्रशासन की ओर से एक नयी पहल की शुरुआत की गयी है. सदर अनुमंडल दंडाधिकारी प्रद्युम्न सिंह यादव ने शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर नयी गाइडलाइन जारी की है. एसडीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कटिहार शहरी क्षेत्रान्तर्गत प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि बड़े व भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश करने से यातायात की काफी समस्या उत्पन्न हो रही है. जान-माल की क्षति होने की संभावना बनी रहती है. विगत कुछ दिनों में ऐसे बडे व भारी मालवाहक वाहनों के शहरी क्षेत्र में आवागमन से घटनाएं भी घटित हुई है. बिहार राज्य अन्तर्गत कई जिलों द्वारा पूर्व से ही नगर क्षेत्रान्तर्गत नो इंट्री की कार्रवाई दिन के समय की गयी है. जिस क्रम में कटिहार शहरी क्षेत्रान्तर्गत यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए बड़े मालवाहक वाहनों के दिन के समय आवागमन को प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है. एसडीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कटिहार नगर क्षेत्र में सुबह 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक भारी वाहन (छह चक्का या इससे उपर) का प्रवेश पूर्णरूपेण वर्जित रहेगा. भारी वाहन चालक इस नियम का पालन करेंगे. अन्यथा उल्लंघन किए जाने पर भारी जुर्माना लगाया जायेगा और बार-बार उल्लघंन किये जाने पर वाहन को जब्त कर लिया जायेगा. वाहनों के आवागमन का प्रतिबंधित समय सुबह 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक के बीच वाहनों का पड़ाव स्थल भी निर्धारित किया गया है.
वाहन पड़ाव को लेकर निर्देश
इस नये आदेश के अनुसार पूर्णिया से दलन चौक होते हुए कटिहार शहर की ओर आने वाले मालवाहक वाहन दलन चौक तक ही आ पायेगा. गेड़ाबाड़ी से हाजीपुर होते हुए कटिहार शहर की ओर आने वाले मालवाहक वाहन हाजीपुर भाईजान धर्मकांटा तक ही आ पायेगा. जबकि मनिहारी से शरीफगंज होते हुए कटिहार शहर की ओर आने वाले मालवाहक वाहन शरीफगंज सेमापुर मोड़ तक ही आ पायेगा. मनिहारी से एनएच 131 ए होते हुए कटिहार शहर में प्रवेश करने वाले वाहन बेशर्मा पुल तक ही आ पायेगा. इस मार्ग से आवश्यक सेवा से संबंधित एवं बाजार समिति कटिहार के लिए आने वाले वाहन के प्रवेश की अनुमति होगी. एसडीएम की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्राणपुर से सुर तुलसी कॉलेज होते हुए कटिहार शहर की ओर आने वाले मालवाहक वाहनसुर तुलसी कॉलेज मोड़ तक ही आ पायेगा. मोंगरा फाटक मोड़ से सिरसा चौक होते हुए कटिहार शहर की ओर आने वाले मालवाहक वाहन मोंगरा फाटक मोड़ तक ही आ पायेगा. चंद्रमा चौक से कटिहार शहर की ओर आने वाले मालवाहक वाहन चंद्रमा चौक तक ही आ पायेगा. उदमा रेखा मोड़ से बाजार समिति तीनगछिया होते हुए कटिहार शहर की ओर आने वाले मालवाहक वाहन उदामा रेखा मोड़ तक ही आ पायेगा. आदेश में यह भी कहा गया है कि यात्री बस, ट्रैक्टर व आवश्यक सेवा संबंधी वाहन पर यह नियम लागू नहीं होगा. इन्हे प्रवेश की अनुमति होगी.
क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को मिला दायित्व
आदेश में कहा गया है कि इस नो इंट्री के नियमों व शर्तों का सफलता पूर्वक कार्यान्वयन के लिए कई निर्देश भी दिये गये है. आदेश के अनुसार नगर आयुक्त, नगर निगम, कटिहार द्वारा सभी नो इंट्री बिन्दु पर फ्लैक्स बोर्ड प्रदर्शित किया जायेगा तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जायेगा. ताकि सभी वाहन चालकों को लागू किये गये उक्त नियमों के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके. जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सभी नो इंट्री बिन्दु पर एचएसडी फाईन मशीन के साथ प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी. ताकि उल्लंघन किये जाने वालों से शास्ति की वसूली की जा सके. पुलिस उपाधीक्षक यातायात, कटिहार द्वारा सभी नो इंट्री बिन्दु पर आवश्यकतानुसार ट्रॉली बैरिकेटिंग की व्यवस्था की जायेगी तथा अपने स्तर से यातायात पुलिस कर्मी की प्रतिनियुक्ति भी सुनिश्चित करेंगे.
नो एंट्री पर पुलिस अधिकारी व जवान रहेंगे तैनात
पुलिस पदाधिकारी व बलों की प्रतिनियुक्ति परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, कटिहार द्वारा सभी नो इंट्री बिन्दु पर एक पुलिस पदाधिकारी तथा दो पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे. इसके अतिरिक्त थानाध्यक्ष, मुफस्सिल थाना, कटिहार अपने क्षेत्रान्तर्गत नो इंट्री बिन्दु पर अपने स्तर से पुलिस पदाधिकारी एवं बलों की प्रतिनियुक्ति करेंगे. आदेश में यह भी कहा गया है कि थानाध्यक्ष नगर, सहायक, मुफस्सिल, बरारी, सेमापुर, कोढ़ा, रौतारा, प्राणपुर, रोशना थाना, कटिहार क्षेत्रान्तर्गत परने वाले नो इंट्री बिन्दु पर उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी द्वारा उक्त लागू नियम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा.
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