कटिहार शहर के बुनियाद केन्द्र कटिहार सदर में सोमवार को समाज कल्याण विभाग अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार पटना द्वारा संचालित सम्बल योजना के तहत पात्र लाभुकों के बीच बैट्री चालित ट्राई साइकिल का वितरण किया गया. वैसे चलन्त (लोकोमोटर) दिव्यांगजन छात्र-छात्राएं जो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय परिसर से तीन किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर पठन-पाठन का कार्य करते है एवं वैसे चलन्त दिव्यांगजन जो स्वावलम्बन के उद्देश्य से कटिहार जिला में अपना रोजगार करते है और अपने परिवार के कमाऊ सदस्य हो तथा उनके आवास से उनका रोजगार स्थल तीन किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर है एवं चलंत दिव्यांगता 60 प्रतिशत या उससे अधिक की पात्रता रखते है. ऐसे ही चयनित कुल 49 दिव्यांगजनों को पूर्व उप मुख्यमंत्री सह विधायक तारकिशोर प्रसाद बैट्री ट्राई साईकिल का वितरण किया. इस अवसर पर आयोजित शिविर में लाभुक दिव्यांग जनों से पूर्व डिप्टी सीएम ने उनकी समस्याओं, शिक्षा व रोजगार सहित अन्य मुद्दों पर बातचीत भी की. दिव्यांगजनों से वार्ता में शिविर में मौजूद जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग सहायक निदेशक अमरेश कुमार को जिला के योग्य दिव्यांगजनों को शत-प्रतिशत विभाग के योजनाओं से लाभान्वित करने का निर्देश दिया. सहायक निदेशक ने बताया कि क्रय किये गये बैट्री चालित ट्राई साईकिल को जिला के अनुमंडलवार बुनियाद केन्द्र के माध्यम से वितरण किया जाता है. शिविर में भाजपा के क्रीडा प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक बबन झा एवं भाजपा के बिहार के क्षेत्र प्रभारी, लघु उद्योग प्रकोष्ठ अमित गुप्ता, बुनियाद केंद्र के प्रबंधक विजय कुमार श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे. मौके पर सहायक निदेशक ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं योजनान्तर्गत संचालित सम्बल योजना के तहत दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल उपलब्ध कराने को लेकर प्रक्रिया एवं पात्रता के संबंध में सभी सदस्यों को अवगत कराया गया. योजना के लाभुकों की पात्रता सहायक निदेशक ने बताया कि चलन्त (लोकोमोटर) दिव्यांगजन छात्र-छात्राएं जिनका आवासन बिहार राज्य स्थित महाविद्यालय या विश्वविद्यालय परिसर से तीन किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर होनी चाहिए अथवा वैसे चलन्त दिव्यांगजन जो स्वावलम्बन के उद्देश्य से बिहार राज्य में अपना रोजगार करते है और अपने परिवार के कमाऊ सदस्य है तथा उनके आवास से उनका रोजगार स्थल तीन किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर होनी चाहिए. बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना एवं बिहार में आवासन होना अनिवार्य है. आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो. दिव्यांगता 60 प्रतिशत या उससे अधिक हो तथा उसकी आय अधिकतम वार्षिक आय दो लाख हो. ऐसे पात्रता रखने वाले को ही इस योजना से लाभान्वित किया जाता है.
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