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कटिहार, हसनगंज व मनसाही के सरपंच व सचिव से स्पष्टीकरण

जिले के तीन प्रखंड के ग्राम कचहरी में दायर वाद के निष्पादन में शिथिलता बरतने को लेकर सरपंच व सचिव से स्पष्टीकरण पूछा गया है.

तीन प्रखंड के सभी ग्राम कचहरी में दायर वाद के निष्पादन में शिथिलता

कटिहार. जिले के तीन प्रखंड के ग्राम कचहरी में दायर वाद के निष्पादन में शिथिलता बरतने को लेकर सरपंच व सचिव से स्पष्टीकरण पूछा गया है. जिला पंचायती राज पदाधिकारी योगेंद्र कुमार की ओर से जिले के कटिहार, हसनगंज एवं मनसाही के ग्राम कचहरी के सरपंच व सचिव को पूछे गये स्पष्टीकरण संबंधी पत्र में कहा गया है कि दिनांक 23-08-2025 को सचिव, पंचायती राज विभाग, पटना की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ की जिला अन्तर्गत ग्राम कचहरियों द्वारा दायर वाद का ससमय निष्पादन नहीं किया जा रहा है विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन में कटिहार जिलान्तर्गत ग्राम कचहरियों में दायर दिवानी मामलों का कुल निष्पादन 39 प्रतिशत तथा फौजदारी मामलों का कुल निष्पादन 55 प्रतिशत प्रतिवेदित किया गया है, जो दायर वादों की तुलना में काफी कम है.

प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, कटिहार प्रखंड अंतर्गत ग्राम कचहरियों में दिवानी एवं फौजदारी मामलों के निष्पादन का कुल प्रतिशत क्रमशः शून्य एवं 13 प्रतिशत है, जबकि हसनगंज प्रखंड अन्तर्गत ग्राम कचहरियों में दिवानी एवं फौजदारी मामलों के निष्पादन का कुल प्रतिशत क्रमशः 25 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत है. इसी तरह मनसाही प्रखंड अन्तर्गत ग्राम कचहरियों में दिवानी एवं फौजदारी मामलों के निष्पादन का कुल प्रतिशत क्रमशः 30 प्रतिशत एवं 13 प्रतिशत है. जिला पंचायत कार्यालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दूरभाष तथा पत्र के माध्यम से दायर वादों के ससमय निष्पादन तथा दायर वादों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि लाने के लिए बार-बार निर्देशित किये जाने के बावजूद इस कार्य में सकारात्मक रूचि नहीं ली जा रही है. यह भी कहा गया है कि सरपंच व सचिव की लापरवाही के कारण सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना का लाभ आम जनमानस को ससमय प्राप्त नहीं हो रहा है. जिसके कारण सरकार की छवि धूमिल हो रही है. इस प्रकार का कृत्य आपका कार्यों के प्रति उदासीनता, स्वेच्छाचारिता तथा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना को दर्शाता है, जो काफी खेदजनक है. इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर समर्पित करना सुनिश्चित करें कि क्यों नहीं आपकी इस लापरवाही के लिए आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जाय.

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