– 87 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला, विजय जुलूस निकालने की नहीं मिलेगी अनुमति कटिहार शहर के तीनगछिया स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति के प्रांगण में शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के लिए कटिहार जिले के सात विधानसभा क्षेत्र की मतगणना होगी. मतगणना को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है. साथ ही निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में शांतिपूर्ण व स्वच्छ वातावरण में मतगणना संपन्न कराने की तैयारी का दावा जिला प्रशासन ने किया है. मतगणना केंद्र में मतगणना को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है. मुख्यद्वार के एक गेट को सील किया जा रहा है. जबकि कटिहार के सभी सात विधानसभा के लिए अलग-अलग मतगणना हॉल बनाये गये है. विधानसभा वार बनाये गये दो मतगणना हॉल में 14-14 टेबुल लगाए गये है. इन 14 टेबुल पर मतगणना होगी. 14 टेबुल को चारों ओर जाली से घेराबंदी की गयी है. मतगणना हॉल में किसी भी तरह की फोटोग्राफी पर रोक रहेगी. प्रत्येक विधानसभा मतगणना हॉल में 14 टेबुल के अलावा सहायक निर्वाची पदाधिकारी का भी टेबुल रहेगा. मतगणना हॉल के समीप ही कंट्रोल रूम व मीडिया सेंटर बनाया गया है. कंट्रोल रूम से मतगणना के बाद औपचारिक रूप से रुझान की उद्घोषणा होती रहेगी. मीडिया सेंटर में पत्रकारों को मतगणना की स्थिति से अवगत भी कराया जायेगा. मतगणना से पूर्व गुरुवार को भी मतगणना स्थल पर प्रशासनिक गतिविधियां तेज रही. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा व पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी सहित प्रशासनिक अधिकारियों की टीम तैयारी का जायजा लेते रहे. साथ ही डीएम निर्वाची पदाधिकारी व सहायक निर्वाची पदाधिकारी व अन्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते रहे. इधर विकास भवन के सभागार में गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से मतगणना कार्य में लगाये जाने वाले अधिकारियों व कर्मियों एवं पुलिस पदाधिकारी को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतगणना को लेकर जरूरी निर्देश दिये. डीएम ने मतगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मियों को साफ निर्देश दिया कि हर हाल में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. इस बीच डीएम व एसपी की ओर से मतगणना के दौरान विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए संयुक्त आदेश जारी किया है. अनाधिकृत प्रवेश पर रहेगी रोक संयुक्त आदेश में कहा गया है कि मुख्य प्रवेश स्थल से एक द्वार मतगणना पदाधिकारियो, कर्मियों व सेवा प्रदाता मानवबल व दूसरे द्वार से मतगणना अभिकर्ता पैदल प्रवेश करेंगे. दोनो द्वार से आगे बढ़ने के लिए अलग-अलग रास्ता है. जिसमें द्वार एक से मतगणना पदाधिकारी, कर्मी व सेवा प्रदाता मानवबल आगे बढ़ते हुए मतगणना हॉल की ओर चले जायेंगे तथा द्वार दो से मतगणना अभिकर्ता व मीडिया कर्मी आगे बढ़ते हुए कुछ ही दूरी पर स्थित प्रशासनिक भवन व क्वार्टर के सामने अवस्थित मोड़ (टी प्वाइंट) के दाहिनी ओर निर्मित सड़क मार्ग से सीधे आगे स्थित मोड़ की ओर पैदल बढ़ेंगे. जहां से निर्धारित विधान सभा के मतगणना हॉल तक जायेंगे. इस व्यवस्था के इतर किसी को भी यत्र-तत्र आने-जाने की अनुमति नहीं होगी. जिसे संबंधित प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल सुनिश्चित करायेंगे. मुख्य प्रवेश स्थल पर 20 की संख्या में बीएसएपी की प्रतिनियुक्ति संबंधित पुलिस पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, कटिहार करेंगे. वाहन प्रवेश को लेकर निर्देश इस आदेश में कहा गया है कि संबंधित स्थल पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों का दायित्व होगा कि वे किसी भी व्यक्ति को अधिकृत प्रवेश पत्र के बिना अन्दर प्रवेश नहीं करने देंगे. साथ ही यह भी ध्यान रखेंगे कि अन्दर जाने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र, विस्फोटक, माचिस, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटका, मोबाईल, चाकू अथवा आपत्तिजनक वस्तु, मोबाईल, घड़ी, ब्लूटूथ एवं अन्य ईलोक्ट्रोनिक्स डिवाईस अन्दर लेकर जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारी इसे अनुपालन करायेगे. प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं बल मुख्य प्रवेश द्वार पर भीड़ नियंत्रण के साथ परिसर में प्रवेश करने वाले सिर्फ पहचान पत्र धारण किये हुए अधिकृत व्यक्तियों को ही फ्रिस्किंग करने के उपरांत प्रवेश करने देंगे. इस स्तर पर फ्रिस्किंग का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है. प्रेक्षक, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के वाहन को छोड़कर मुख्य प्रवेश द्वार के 100 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन का आवागमन नहीं होगा. मतगणना कार्य से संबंधित अन्य सभी को सिर्फ पैदल आवागमन की अनुमति होगी. मतगणना अभिकर्ता अपने वाहनों से मतगणना स्थल आयेंगे. जिससे यातायात व्यवस्था के प्रभावित होने से इंकार नहीं किया जा सकता है. यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं सुगम बनाये रखने तथा मतगणना स्थल पर वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गयी है. यातायात व्यवस्था को बनाये रखने का निर्देश आदेश में यह भी कहा गया है कि सलमान अख्तर फर्नीचर हॉलसेल दुकान वाला खाली रास्ता- कटिहार शहर से चौधरी मुहल्ला होकर जाने वाले मतगणना कार्य में संलग्न पदाधिकारी व कर्मी एवं मतगणना अभिकर्ता के वाहन के पार्किंग के लिए काली मंदिर से पूर्व मंदिर के विपरित दिशा में सलमान अख्तर फर्नीचर हॉलसेल दुकान वाले खाली रास्ता को पार्किंग स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है. पुलिस उपाधीक्षक, यातायात एवं थानाध्यक्ष, यातायात थाना, कटिहार उपर्युक्त प्रतिनियुक्ति के अतरिक्त दो यातायात पुलिस कर्मी की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे. प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे आने वाले वाहनों को पार्किंग के लिए निर्धारित स्थल पर ही व्यवस्थित रूप से खड़ा कराऐंगे एवं इस स्थल पर पार्किंग की जगह शेष नहीं बचने की स्थिति में ही वाहनों को काली मंदिर प्रांगण में बनाये गये पार्किंग स्थल में जाने के लिए निर्देशित करेंगे. काली मंदिर परिसर वाहन पार्किंग डीएम व एसपी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शहर से चौधरी मुहल्ला होकर जाने वाले मतगणना कार्य में संलग्न पदाधिकारी व कर्मी एवं मतगणना अभिकर्ता के वाहन के पार्किंग के लिए काली मंदिर परिसर में भी पार्किंग स्थल चिन्हित किया गया है. प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे आने वाले वाहनों को पार्किंग के लिए निर्धारित स्थल पर ही व्यवस्थित रूप से खड़ा कराऐंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि इस स्थल से आगे किसी भी स्थिति में मतगणना पदाधिकारी व कर्मी अथवा मतगणना अभिकर्ता का वाहन या आम वाहन आगे प्रवेश नहीं करने पाये. डहेरिया फिल्ड में पार्किंग आदेश के अनुसार मनिहारी की ओर से भट्टा चौक होकर आने वाले मतगणना कार्य में संलग्न पदाधिकारी व कर्मी एवं मतगणना अभिकर्ता के वाहन के पार्किंग के लिए डहेरिया फिल्ड में पार्किंग स्थल चिन्हित किया गया है. प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं.पुलिस पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे आने वाले वाहनों को पार्किंग के लिए निर्धारित स्थल पर ही व्यवस्थित ढंग से पार्किंग कराऐंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि इस स्थल से आगे किसी भी स्थिति में मतगणना पदाधिकारी व कर्मी अथवा मतगणना अभिकर्ता का वाहन या आम वाहन आगे प्रवेश नहीं करने पाये. इस स्थल से, सभी संबंधित जिनके पास अधिकृत पहचान पत्र होंगे.पैदल मतणगना स्थल के लिए प्रस्थान करेंगे. वाहनों के नियंत्रण का निर्देश संयुक्त आदेश में कहा गया है कि बाजार समिति के मुख्य सड़क के उत्तर की ओर काली मंदिर में एवं काली मंदि से पूर्व सलमान अखतर फर्नीचर हॉलसेल दुकान वाले खाली रास्ते में तथा उसके विपरीत दक्षिण दिशा में डहेरिया फिल्ड में पार्किंग की व्यवस्था की गयी है. इन दोनो स्थलों के बाद बाजार समिति की ओर प्रेक्षक, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी, कटिहार एवं पुलिस अधीक्षक के वाहन को छोड़कर किसी भी वाहन का आगे प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. इसे उक्त स्थलों पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा. काली मंदिर के समीप स्थित दोनो पार्किंग स्थल एवं डहेरिया फिल्ड स्थित पार्किंग स्थल के बीच सड़क के दोनो ओर बड़ी संख्या में घर, दुकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान है. जिनके आगे ठेला, ट्रेक्टर, ट्रक आदि लगे रहते है. ऐसी स्थिति में मतगणना दिवस को सड़क के संकीर्ण होने से कठिनाई की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर एक को निर्देश दिया गया है कि मतगणना दिवस के ड्राईव चलाकर दोनो पार्किंग स्थलों के बीच सम्पूर्ण दूरी में पार्किंग किये गये वाहनो का हटाना एवं इस निमित्त नियमानुकूल कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे. समाहरणालय में भी काम करेगा नियंत्रण कक्ष मतगणना केंद्र के अलावा समाहरणालय परिसर में जिला नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील करते हुए प्रभारी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है. किसी भी प्रकार के सूचना देने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 06452-242400, 239025 एवं 239026 पर संपर्क किया जा सकता है. किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सकीय सुविधा मतगणना केंद्र पर उपलब्ध कराने को लेकर सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

