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महिला की हत्या के दोषी पति और ससुर को उम्रकैद

Updated at : 01 Oct 2016 6:53 PM (IST)
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महिला की हत्या के दोषी पति और ससुर को उम्रकैद

कटिहार : बिहार के कटिहार जिला की एक अदालत ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति और ससुर को उम्रकैद के साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अपर जिला सत्र न्यायाधीश रघुपति सिंह ने बरारी थाना क्षेत्र निवासी नुसरत बानो को प्रताड़ित […]

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कटिहार : बिहार के कटिहार जिला की एक अदालत ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति और ससुर को उम्रकैद के साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अपर जिला सत्र न्यायाधीश रघुपति सिंह ने बरारी थाना क्षेत्र निवासी नुसरत बानो को प्रताड़ित करने एवं बाद में उसकी हत्या कर देने के आरोप में भादवि की धारा 302 एवं 316 के तहत उसके पति नजरुल एवं ससुर अब्दुल बारिक को कल आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

दोनों पिता एवं पुत्र के खिलाफ मृतका के पिता बंका बरारी निवासी मो0 श्फीक ने बरारी थाना में 01 फरवरी 2013 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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