महिला की हत्या के दोषी पति और ससुर को उम्रकैद
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Oct 2016 6:53 PM
कटिहार : बिहार के कटिहार जिला की एक अदालत ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति और ससुर को उम्रकैद के साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अपर जिला सत्र न्यायाधीश रघुपति सिंह ने बरारी थाना क्षेत्र निवासी नुसरत बानो को प्रताड़ित […]
कटिहार : बिहार के कटिहार जिला की एक अदालत ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति और ससुर को उम्रकैद के साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अपर जिला सत्र न्यायाधीश रघुपति सिंह ने बरारी थाना क्षेत्र निवासी नुसरत बानो को प्रताड़ित करने एवं बाद में उसकी हत्या कर देने के आरोप में भादवि की धारा 302 एवं 316 के तहत उसके पति नजरुल एवं ससुर अब्दुल बारिक को कल आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
दोनों पिता एवं पुत्र के खिलाफ मृतका के पिता बंका बरारी निवासी मो0 श्फीक ने बरारी थाना में 01 फरवरी 2013 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










