ePaper

एक हफ्ते के अंदर काेचिंग निबंधन के लिए करें आवेदन

Updated at : 26 Jul 2019 7:01 AM (IST)
विज्ञापन
एक हफ्ते के अंदर काेचिंग निबंधन के लिए करें आवेदन

कटिहार : जिले में संचालित कोचिंग एवं ट्यूशन संस्थानों को अब अधिनियम के तहत निबंधन लेना अनिवार्य है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन के दिशा निर्देश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी देवविंद कुमार सिंह ने गुरुवार को सभी कोचिंग संचालकों को इस आशय से संबंधित पत्र जारी किया है. कोचिंग संचालकों […]

विज्ञापन

कटिहार : जिले में संचालित कोचिंग एवं ट्यूशन संस्थानों को अब अधिनियम के तहत निबंधन लेना अनिवार्य है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन के दिशा निर्देश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी देवविंद कुमार सिंह ने गुरुवार को सभी कोचिंग संचालकों को इस आशय से संबंधित पत्र जारी किया है.

कोचिंग संचालकों को लिखे पत्र में डीईओ ने कहा है कि बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 के अस्तित्व में आने के बाद कोई भी कोचिंग संस्थान बिना निबंधन कराये न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही संचालित किया जा सकता है. उक्त अधिनियम की विभिन्न धाराओं के आलोक में कोचिंग संस्थानों का निबंधन किया जाना अनिवार्य है.
जिला अन्तर्गत संचालित कोचिंग संस्थानों के निबंधित नहीं होने की सूचना विभिन्‍न श्रोतों से कार्यालय को प्राप्त हो रही है. बिहार कोचिंग संस्थान, (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम 2010 के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे कोचिंग संस्थान का निबंधन के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में एक सप्ताह के अंदर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें.
जिले में छोटे-बड़े 500 से अधिक कोचिंग संस्थान, पर निबंधन एक का भी नहीं
निर्धारित समय-सीमा के अंदर यदि जिलान्तर्गत संचालित कॉंचिंग संस्थान के संचालक निबंधन के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो वैसी स्थिति में बिहार कोचिंग संस्थान,(नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम 200 के सुसंगत प्रावधान के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी.
उल्लेखनीय है कि जिले में 500 से अधिक कोचिंग एवं ट्यूशन संस्थान संचालित हो रहे हैं. पर, अब तक एक भी कोचिंग एवं ट्यूशन संस्थान के संचालकों ने निबंधन नहीं कराया है. जबकि वर्ष 2010 में ही कोचिंग और शिक्षण संस्थान के लिए अधिनियम बनाकर उसके निबंधन की अनिवार्यता की गयी है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन