27 C
Ranchi

BREAKING NEWS

लेटेस्ट वीडियो

Kaimur News : गेहूं के रुपये लेकर व्यवसायी ने नहीं भेजा मोहनिया ट्रक, प्राथमिकी दर्ज

गल्ला के कारोबार में एक ट्रक गेहूं का व्यापारी से सात लाख तीस हजार रुपये लेकर ट्रक से गेहूं नहीं भेजने को लेकर मोहनिया के वार्ड तीन के रहने वाले सुरेंद्र प्रसाद पिता राम बच्चन साह द्वारा सिसौड़ा के गल्ला व्यवसायी संदीप गुप्ता पिता राम निवास साह पर रामगढ़ थाने में धोखाधड़ी करने की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

रामगढ़. गल्ला के कारोबार में एक ट्रक गेहूं का व्यापारी से सात लाख तीस हजार रुपये लेकर ट्रक से गेहूं नहीं भेजने को लेकर मोहनिया के वार्ड तीन के रहने वाले सुरेंद्र प्रसाद पिता राम बच्चन साह द्वारा सिसौड़ा के गल्ला व्यवसायी संदीप गुप्ता पिता राम निवास साह पर रामगढ़ थाने में धोखाधड़ी करने की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. थाने को दिये आवेदन में सुरेंद्र ने बताया है कि बीते बुधवार को उसने सिसौडा गांव के रहने वाले संदीप गुप्ता से एक (ट्रक) गाड़ी गेहूं का सौदा किया था. गुरुवार को उनके द्वारा सुबह में गेहूं से ट्रक लोड करवाते हुए मेरे मोबाइल पर लोड गाड़ी का फोटो संदीप द्वारा भेजा गया, साथ ही उनके द्वारा पेमेंट के लिए बोला गया कि जब तक रुपये नहीं भेजेंगे, तब तक गाड़ी नहीं छोड़ेंगे. मेरे द्वारा अपने बैंक खाते से संदीप के खाता में सात लाख तीस हजार पांच सौ रुपये का भुगतान कर दिया गया. दो घंटे बाद मोहनिया गेहूं की गाड़ी नहीं पहुंचने पर हमने ट्रक ड्राइवर को फोन किया, तो उसके द्वारा बताया गया कि संदीप, उनके पिता व उनके भाई द्वारा ट्रक को बंदीपुर के पास रुकवा कर दूसरे गल्ला भंडार के गोदाम में पूरा गेहूं उतरवा दिया गया है. इसकी जानकारी होने के बाद जब हम लोग वहां पहुंचे तो उन लोगों द्वारा अभद्र गालियां देते हुए गेहूं नहीं देने व जो कुछ करना है कर लेने की धमकी देते हुए हमें वापस भेज दिया गया. पीड़ित द्वारा उक्त मामले में अपने बैंक खाता से ट्रांसफर किये गये रुपये के स्लिप, ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर, रुपये डाले गये खाता नंबर की लिस्ट के साथ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. इधर आवेदन के आलोक में पुलिस द्वारा शुक्रवार को उक्त मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपित को हिरासत में लेते हुए थाने लाया गया है. इस संबंध में थानाध्यक्ष राजू कुमार ने कहा आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपित को थाने लाया गया था. पूछताछ के बाद थाने से धारा 41 के तहत आरोपित को बेल बॉन्ड पर जमानत दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel