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Kaimur News : व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा उठाव पर नगर पंचायत वसूलेगी शुल्क

वसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा उठाव पर अब नगर पंचायत शुल्क वसूलने की तैयारी में है, हालांकि इसमें आवासीय क्षेत्र व धार्मिक स्थलों को शुल्क वसूलने से बाहर रखा गया है.

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मोहनिया शहर. व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा उठाव पर अब नगर पंचायत शुल्क वसूलने की तैयारी में है, हालांकि इसमें आवासीय क्षेत्र व धार्मिक स्थलों को शुल्क वसूलने से बाहर रखा गया है. शनिवार को नगर पंचायत बोर्ड की हुई बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा की गयी. मालूम हो कि नगर विकास व आवास विभाग द्वारा पहले से ही अधिसूचना जारी है, लेकिन नगर पंचायत मोहनिया में इसे लागू नहीं किया गया था. लेकिन, अब नगर पंचायत के अंतर्गत गैर आवासीय, स्वास्थ्य सेवा संस्थान, मैरिज हॉल व व्यापारिक प्रतिष्ठानों सहित कई जगहों से कचरा उठाव के लिए लोगों से शुल्क वसूल किया जायेगा. इसके आलोक में शनिवार को हुई नगर पंचायत के बोर्ड की बैठक में इस पर चर्चा की गयी. शुल्क वसूलने को लेकर नगर विकास आवास विभाग द्वारा ही पहले से रेट निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रति माह 50 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक शुल्क निर्धारित किया गया है. # सड़कों के किनारे बालू-गिट्टी जमा करने पर लगेगा जुर्माना मोहनिया नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत सड़क के किनारे कचरा जमा करने के साथ सड़क के किनारे भवन निर्माण सामग्री बालू, गिट्टी जमा करने पर अब नगर पंचायत द्वारा जुर्माना वसूल किया जायेगा. यदि आवासीय मकान के आगे कचरा जमा किया गया, तो 100 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा. जबकि, भवन निर्माण सामग्री या मालवा सड़क किनारे रखने पर 1000 का जुर्माना देना होगा, जिसके साथ ही मलबा हटाने के लिए वास्तविक व्यय भी देना होगा. साथ ही जुर्माना नहीं जमा करने पर 15 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा. # क्या कहते हैं इओ इस संबंध में मोहनिया नगर पंचायत के इओ सुधांशु कुमार ने बताया मोहनिया शहर के अधीन दुकान, रेस्टूरेंट, व्यवसायिक कार्यालय, अस्पताल यानी सभी तरह के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा उठाव के लिए शुल्क वसूल किया जायेगा, जिन्हें प्रति माह नगर पंचायत को निर्धारित किया गया शुल्क देना होगा. यहां किसी भी तरह की सफाई में कमी मिलने पर सीधे शिकायत कर सकते हैं, जबकि इससे आवासीय परिसर व धार्मिक स्थल को इस नियम से बाहर रखा गया है. इसके साथ ही सड़कों के किनारे कचरा जमा करने व मकान सामग्री रखने पर अब जुर्माना वसूल किया जायेगा. एक नजर तय दर पर उपभोक्ता श्रेणी न्यूनतम मासिक शुल्क दुकान, ढाबा 50 रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, हॉस्टल 150 सितारा होटल 500 व्यावसायिक कार्यालय 150 क्लिनिक, डिस्पेंसरी, जांच केंद्र 100 अस्पताल 50 शय्या तक 1000 अस्पताल 50 शय्या से अधिक 1500 लघु व कुटीर उद्योग 200 गोदाम, कोल्ड स्टोरेज 500 शादी हॉल, उत्सव हॉल, प्रदर्शनी मेला 1000

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