Kaimur News : डीएम ने डीसीओ पर लगाया एक हजार रुपये का अर्थदंड

लोक शिकायत निवारण केंद्र में सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी सावन कुमार ने उपस्थित नहीं रहने के मामले में जिला सहकारिता पदाधिकारी शशिकांत शशि पर 1000 रुपये अर्थदंड लगाने का आदेश निर्गत किया है.
मोहनिया सदर. लोक शिकायत निवारण केंद्र में सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी सावन कुमार ने उपस्थित नहीं रहने के मामले में जिला सहकारिता पदाधिकारी शशिकांत शशि पर 1000 रुपये अर्थदंड लगाने का आदेश निर्गत किया है. पत्र में उल्लेख किया गया है कि तीन जनवरी को जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध जितेंद्र कुमार बिंद द्वारा अपील दायर किया गया था. साथ ही परिवाद का निवारण करने हेतु जिला मत्स्य पदाधिकारी को नोटिस निर्गत कर प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, अपीलार्थी उपस्थित रहे, लेकिन लोक प्राधिकार सह जिला मत्स्य पदाधिकारी व जिला सहकारिता पदाधिकारी भी अनुपस्थित रहे. इसके कारण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो सका. इससे नाराज होकर डीएम ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 की धारा 8(1) के तहत डीसीओ शशिकांत शशि पर 1000 रुपये अर्थदंड लगाया है. साथ ही जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अधिरोपित दंड की राशि को जमा करते हुए स्पष्ट निवारण प्रतिवेदन के साथ सुनवाई की अगली तिथि को हर हाल में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे. दरअसल, सोनहन थाना क्षेत्र के करौंदी गांव निवासी जितेंद्र कुमार बिंद द्वारा एक मामले में लोक शिकायत निवारण केंद्र में अपील दायर किया गया था, लेकिन इस मामले में आये निर्णय से संतुष्ट नहीं होने के बाद उन्होंने द्वितीय अपीलीय प्राधिकार में मामले को दर्ज कराया था.
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