भू-अर्जन विभाग में अधिग्रहित भूमि के कागजात जमा कर प्राप्त करें मुआवजा : सीओ
Published by :VIKASH KUMAR
Published at :24 Jul 2025 3:31 PM (IST)
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किसानों के अधिग्रहित भूमि काे लेकर आर्बिट्रेशन का आदेश
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रामपुर.
भारतमाला परियोजना अंतर्गत प्रखंड क्षेत्र के किसानों के अधिग्रहित भूमि काे लेकर आर्बिट्रेशन का आदेश प्राप्त हुआ है. इसकी जानकारी देते हुए सीओ अनु कुमारी ने गुरुवार को बताया कि भारतमाला परियोजना अंतर्गत अधिग्रहित भूमि का गांव वाइज, मौजा वार किसानों का आर्बिट्रेशन का आदेश प्राप्त हुआ है. आर्बिट्रेशन के आदेशानुसार बताया गया है कि किसान भू-अर्जन विभाग में अधिग्रहित भूमि के आवश्यक कागजात जमा कर मुआवजा की राशि प्राप्त करें. वहीं, उनके द्वारा बताया गया कि आर्बिट्रेशन में गांव वाइज रैयतों की संख्या निम्न प्रकार से है. चमरियांव गांव से 34, नरजो से 27, करीगाई गांव से 14, गंगापुर गांव से 27, बसिनी गांव से 50 और पातीला गांव से 13 किसानों की अभी तक सूची प्राप्त है. जबकि, चमरियांव गांव से मात्र एक किसान का आवेदन भू-अर्जन कार्यालय में मुआवजे के लिए प्राप्त है. बाकी शेष रैयत यथाशीघ्र अपने कागजात भू-अर्जन विभाग में जमा कर अपनी मुआवजे की राशि प्राप्त करें, अन्यथा ऐसा नहीं करते है, तो विभाग द्वारा रैयतों को तीन बार नोटिस किया जायेगा. इसके बावजूद भी अपने आवश्यक कागजात भू-अर्जन विभाग में जमा नहीं करने की स्थिति में उनके मुआवजे की राशि ट्रेजरी में जमा करा दी जायेगी और भारतमाला परियोजना द्वारा अधिग्रहित भूमि पर कार्य शुरू कर दिया जायेगा. वहीं, उन्होंने समाचार पत्र के माध्यम से शेष गांव के अधिग्रहित भूमि के किसानों से भी अपील की है कि जो लोग अब तक अधिग्रहित भूमि के आवश्यक कागजात जमा नहीं किये हैं, उसके लिए उक्त संबंधित गांवों में हल्का राजस्व कर्मचारी द्वारा शिविर का आयोजन किया जा रहा है. शिविर में संबंधित किसान अपने अपने आवश्यक कागजात जमा करें, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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