Kaimur News : डीइओ को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश
Published by : PRABHANJAY KUMAR Updated At : 19 Jun 2025 9:06 PM
भुआ परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विवेक कुमार द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सात दिनों के अंदर न्यायालय में सशरीर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया है
भभुआ कार्यालय. भभुआ परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विवेक कुमार द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सात दिनों के अंदर न्यायालय में सशरीर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया है. वहीं, अगर उनके द्वारा सात दिनों के अंदर न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है व न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई करने की बात न्यायालय द्वारा कही गयी है. दरअसल, दुर्गावती थाना क्षेत्र के गिवियां के रहने वाली एक महिला द्वारा भभुआ परिवार न्यायालय में भरण पोषण वार्ड संख्या 20/2025 दायर किया गया था, जिसमें सुनवाई करते हुए परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विवेक कुमार द्वारा महिला के शिक्षक पति के तनख्वाह से प्रत्येक महीने 15000 रुपये कटौती कर पीड़ित महिला के खाते में डालने का आदेश 29 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था. लेकिन, एक साल से अधिक बीत जाने के बावजूद जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उक्त शिक्षक की सैलरी से पैसे की कटौती नहीं की गयी और ना ही आवेदिका के खाते में जमा किया गया. इसके बाद आवेदिका एक बार फिर परिवार न्यायालय में उपस्थित हुई और बताया कि न्यायालय के आदेश के बावजूद जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उनके पति के सैलरी से 15000 की कटौती नहीं की गयी है और ना ही उनके खाते में रकम जमा किया गया है, तब न्यायालय द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को उक्त मामले में कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर सात दिनों के अंदर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया है. अगर इसके बावजूद जिला शिक्षा पदाधिकारी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करने की बात न्यायालय द्वारा कही गयी है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










