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जमाबंदी रैयत जीवित है, तो देना होगा स्व घोषणा पत्र, वंशावली नहीं

Updated at : 12 Sep 2024 8:54 PM (IST)
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जमाबंदी रैयत जीवित है, तो देना होगा स्व घोषणा पत्र, वंशावली नहीं

जमाबंदी रैयत जीवित हैं, तो केवल रैयत स्व घोषणा प्रपत्र -दो भरकर देंगे, वंशावली नहीं देंगे. वहीं, मृत जमाबंदी रैयत के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र न देकर मात्र मृत्यु की तिथि-वर्ष संबंधी जानकारी प्रपत्र दो में रैयतों को भर कर देनी होगी.

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भभुआ नगर. जमाबंदी रैयत जीवित हैं, तो केवल रैयत स्व घोषणा प्रपत्र -दो भरकर देंगे, वंशावली नहीं देंगे. वहीं, मृत जमाबंदी रैयत के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र न देकर मात्र मृत्यु की तिथि-वर्ष संबंधी जानकारी प्रपत्र दो में रैयतों को भर कर देनी होगी. साथ ही जमाबंदी रैयत के मृत होने पर वंशावली के लिए भी कार्यपालक दंडाधिकारी, नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ की आवश्यकता नहीं है. वंशावली ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षरित कराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है. रैयत को स्व घोषणा पत्र के साथ वंशावली देनी है. उक्त बातें जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने समाहरणालय स्थित सभागार में बिहार विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्त संबंधित मामलों को लेकर आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान कहीं. डीएम ने कहा कि विभिन्न प्रखंडों में किये गये जनता दरबार में आये मामलों से ऐसा लगता है कि भूमि सर्वेक्षण को लेकर रैयतों के मन में कई प्रकार की दुविधाएं हैं. उन दुविधाओं को दूर करने के लिए अंचल स्तर पर शिविर लगाया जायेगा, जिसमें बंदोबस्त पदाधिकारी के अलावा संबंधित पदाधिकारी व अमीन मौजूद रहेंगे, ताकि रैयतों के मन में चल रही सभी दुविधाओं को दूर किया जा सके. वहीं, प्रेस काॅन्फ्रेंस के दौरान जिला बंदोबस्त पदाधिकारी मो उमैर ने कहा कि रैयत ज्यादा परेशान न हों, उनकी मदद के लिए हरेक अंचल में हेल्प डेस्क बनाया गया है. हेल्प डेस्क से रैयतों को प्रपत्र -2 व प्रपत्र -3(1) के भरे जाने हेतु सारी जानकारी विस्तार से दी जा रही है. साथ ही कहा कि प्रत्येक राजस्व ग्रामवार स्तर पर अमीनों द्वारा वाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें भूमिधारियों व जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया है. वाट्स एप ग्रुप के माध्यम से अग्रिम सूचना देते हुए संबंधित ग्राम में जाकर अमीन या कानूनगो द्वारा प्रपत्र -2 व प्रपत्र -3(i) भरे जाने संबंधी जानकारी दी जा रही है. वहीं, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने रैयतों से अपील की कि रैयत प्रपत्र भरते समय जमीन का विवरण, चौहद्दी के साथ प्रपत्र -2 में भरकर शिविर में ससमय जमा करें. साथ ही कहा गया जमाबंदी रैयत जीवित हैं, तो केवल (स्व घोषणा) प्रपत्र -2 भरकर दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रपत्र -2 के साथ संलग्न करें. साथ ही कहा अगर सक्षम न्यायालय का कोई आदेश हो, तो आदेश की भी स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रपत्र के साथ संलग्न करें. टाइटल सूट वाली जमीन का भी होगा सर्वेक्षण जिला बंदोबस्त पदाधिकारी मोहम्मद उमैर ने कहा कि जिस भूमि पर टाइटल सूट का मुकदमा चल रहा है, ऐसी भूमि को जिसके नाम से वर्तमान में राशिद कट रही है, उसी रैयत के नाम से खतियान बनाया जायेगा. = अभी कागजात जमा करने के लिए अंतिम तिथि तय नहीं प्रेसवार्ता के दौरान जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने कहा कि अभी विभाग स्तर से कोई कागजात यानी प्रपत्र जमा करने के लिए कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गयी है. हालांकि उन्होंने कहा कि घोषणा होने के एक महीने तक रैयत को प्रपत्र जमा करने के लिए समय दिया गया था, लेकिन अभी कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गयी है. = विशेष सर्वेक्षण में 311 अधिकारियों व कर्मियों की तैनाती जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि विशेष सर्वेक्षण कार्य के लिए जिले में 311 अधिकारियों व कर्मियों की तैनाती की गयी है. इसमें आठ विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 16 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो व 287 विशेष सर्वेक्षण अमीन की तैनाती जिले में की गयी है. नगर पंचायत व नगर पर्षद क्षेत्र को छोड़ कर जिले के सभी प्रखंडों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है.

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