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नवंबर से पहले वाहन के कागजात करा लें ठीक, नहीं तो होगी कार्रवाई

Updated at : 28 Sep 2024 9:08 PM (IST)
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नवंबर से पहले वाहन के कागजात करा लें ठीक, नहीं तो होगी कार्रवाई

जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने समाहरणालय स्थित सभागार में शनिवार को निजी विद्यालय संचालकों व परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की.

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भभुआ नगर. जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने समाहरणालय स्थित सभागार में शनिवार को निजी विद्यालय संचालकों व परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने कहा कि एक नवंबर से पहले सभी निजी विद्यालय संचालकों को विद्यालय में चलने वाले वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र व सभी कागजात को पूरा करना है, नहीं तो एक नवंबर के बाद अभियान चला कर कार्रवाई की जायेगी. बगैर फिटनेस प्रमाण पत्र व बगैर कागजात के चल रहे वाहन पकड़े जाने पर विद्यालय का निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी. साथ ही बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने कहा कि विद्यालय में चल रहे सभी वाहनों का निबंधन व्यावसायिक होना चाहिए. साथ ही कहा जिला प्रशासन के अधिकारी व परिवहन विभाग के अधिकारी अभियान चलाकर टैक्स डिफाल्टर वाहनों को चेक करें, अगर बस का टैक्स डिफाल्टर है तो वाहन पर कार्रवाई करते हुए विद्यालय के संचालकों पर भी कार्रवाई करें. जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने बैठक के दौरान कहा कि निजी विद्यालयों में चल रहे सभी वाहन की बॉडी पीले रंग की होनी चाहिए. वहीं, वाहन पर गोल्डन अक्षर में विद्यालय का नाम साफ-साफ अक्षर में दर्ज होना चाहिए. इसके साथ ही सभी वाहनों पर गति सीमा भी दर्ज करें. वहीं, वाहनों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स अग्निशमन यंत्र होना जरूरी है. बस के आगे व पीछे स्कूल ड्यूटी ऑनलाइन मोटे अक्षर में लिखा होना जरूरी है. = प्रत्येक स्कूल बसों में दो आपातकालीन दरवाजा अनिवार्य जिला पदाधिकारी में निजी विद्यालय संचालक के साथ बैठक के दौरान कहा कि निजी विद्यालय में संचालित सभी बसों में दो आपातकालीन दरवाजा होना जरूरी है. हालांकि 14 सीट वाले वाहन में दो दरवाजा होना जरूरी नहीं है, बेस की बॉडी का डिजाइन भारत सरकार द्वारा सड़क राज्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होना अनिवार्य है. = स्कूल वाहनों में लगेगा सीसीटीवी कैमरा जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने निजी विद्यालय संचालकों के साथ बैठक के दौरान कहा सभी स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से स्थापित करें, ताकि यात्रा के दौरान गतिविधि का रिकॉर्ड दर्ज किया जा सके. साथ ही सीसीटीवी कैमरा में दर्ज रिकार्ड 60 दिन तक संरक्षित रखें. इस दौरान निजी विद्यालय संचालक सहित परिवहन विभाग के अधिकारी व अन्य लोग मौजूद थे.

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