कोरोना वाइरस : कक्षा में 60 से अधिक स्टूडेंट्स होने पर अतिरिक्त क्लास
Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 19 May 2020 12:03 AM
सरकार ने जिला पर्षद माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन सेवा शर्त नियमावली में संशोधन किया है. सरकार द्वारा संशोधन किये जाने के बाद शिक्षा विभाग के उप सचिव ने आदेश जारी किया है. इसमें बताया है कि हाइस्कूलों में अब सिर्फ छह शिक्षक होंगे
भभुआ नगर : सरकार ने जिला पर्षद माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन सेवा शर्त नियमावली में संशोधन किया है. सरकार द्वारा संशोधन किये जाने के बाद शिक्षा विभाग के उप सचिव ने आदेश जारी किया है. इसमें बताया है कि हाइस्कूलों में अब सिर्फ छह शिक्षक होंगे. वहीं, माध्यमिक कक्षाओं के लिए विद्यालय में भी छह शिक्षक होंगे. अगर जिस विद्यालय में छह से अधिक शिक्षक होंगे, तो उन्हें स्थानांतरित किया जायेगा. साथ ही आदेश में बताया है कि हाइस्कूलों में अब हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व द्वितीय भाषा के शिक्षक का पदस्थापन किया जायेगा. जिन माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक का पद पूर्व से सृजित है, उन विद्यालयों में इन विषयों के शिक्षक के साथ-साथ शारीरिक शिक्षा विषय के एक शिक्षक का पदस्थापना किया जायेगा.
एक कक्षा में 60 छात्र-छात्राओं से अधिक नामांकन होने की स्थिति में एक स्ट्रा कक्ष का संचालन किया जा सकता है. शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन कर पद सृजित किया जायेगा. जारी आदेश में बताया है कि यदि किसी विषय में तीन से अधिक शिक्षक की आवश्यकता हो, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से निदेशक से अनुमोदन प्राप्त शिक्षकों के पदस्थापन की कार्रवाई की जाये. इस मापदंड के आधार पर यदि विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक का नियम 10 के तहत स्थानांतरण की कार्रवाई की आवश्यकता हो, तो संबंधित शिक्षक का स्थानांतरण के लिए मापदंड तय किया गया है.
संबंधित विषय में पदस्थापित शिक्षकों की आपसी वरीयता को ध्यान में रख कर कनीय शिक्षक से प्रारंभ करते हुए अवरोही क्रम में स्थानांतरण हेतु शिक्षकों को चिह्नित किया जायेगा. वहीं, शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव का दायित्व होगा कि शिक्षकों के स्थानांतरण प्रस्ताव को समिति से अनुमोदन के बाद ही आदेश निर्गत करेंगे.
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