मानहानि के आरोप में चार लोगों को छह माह का कारावास
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पांच-पांच हजार रुपये का लगाया अर्थदंड भी भभुआ (कोर्ट) : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन महेश्वर दूबे की अदालत में चैनपुर थाना अंतर्गत ग्राम नंदना के श्याम लाल चौहान, बदामू चौहान, रामू चौहान और झामू चौहान को मानहानि के मुकदमे में छह-छह माह का साधारण कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा […]
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पांच-पांच हजार रुपये का लगाया अर्थदंड भी
भभुआ (कोर्ट) : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन महेश्वर दूबे की अदालत में चैनपुर थाना अंतर्गत ग्राम नंदना के श्याम लाल चौहान, बदामू चौहान, रामू चौहान और झामू चौहान को मानहानि के मुकदमे में छह-छह माह का साधारण कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है.
गौरतलब है कि परिवादी वेद प्रकाशनंद शिष्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने अधिवक्ता मुन्ना सिंह व नितेश्वर प्रताप सिंह के द्वारा सीजेएम के समक्ष परिवाद पत्र संख्या 877/2008 दायर किया गया था, जिसमें बताया गया था कि स्वामी सत्यानंद जी महाराज गया जिला अंतर्गत टेकारी स्थित एसएमएस महाविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत थे.
उन्होंने स्वैच्छिक पद छोड़ कर आये और स्वामी शिव धरमा नंदजी महाराज के शिष्य बने, जिन्होंने नंदना गांव में मुदालहम के पिता जगरनाथ नोनिया व प्रभु नारायण द्वारा दान में दी गयी जमीन पर कुटिया का निर्माण कराया. उक्त दान में दी गयी जमीन को मुदालहम पुन: लेना चाहते हैं. हसमें मुदालहम द्वारा द्वितीय अपील माननीय उच्च न्यायालय में 6/95 दाखिल किया गया है.
उसी में दिनांक 03.05.2008 और 05.07.2008 में दायर याचिका में परिवादी के गुरु स्वामी सत्यानंद जी महाराज को धूर्त व्यक्ति, धूर्त मंडली का सदस्य और बहरूपिया आदि मानहानि कारक शब्द का प्रयोग कर उनकी ख्याति और प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाया गया है.
इसी को लेकर परिवादी ने भादवि की धारा 500 के अंतर्गत परिवाद दायर करते हुए उपरोक्त सभी को मुदालहम बनाया था बचाव पक्ष से राजेश बहादुर सिंह ने अपना दलील पेश करते हुए बताया कि द्वितीय अपील में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा परिवादी को मुकदमा निष्पादन तक पांच रुपये प्रतिदिन की दर से किराया के रूप में मुदाहलम को देने का आदेश हुआ है.
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