केस डायरी नहीं भेजनेवाले दो सब इंस्पेक्टरों को किया निलंबित
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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भभुआ(कार्यालय) : मोहनिया थाने के बाइक व बैटरी चोरी के अलग-अलग मामले में एक ही आरोपित अजय माली के मामले में बार-बार न्यायालय द्वारा डायरी की मांग किये जाने के बावजूद अनुसंधानकर्ताओं द्वारा डायरी नहीं भेजे जाने के मामले में सीजेएम कोर्ट द्वारा एसपी को तलब किये जाने के मामले को कैमूर एसपी हरप्रीत कौर […]
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भभुआ(कार्यालय) : मोहनिया थाने के बाइक व बैटरी चोरी के अलग-अलग मामले में एक ही आरोपित अजय माली के मामले में बार-बार न्यायालय द्वारा डायरी की मांग किये जाने के बावजूद अनुसंधानकर्ताओं द्वारा डायरी नहीं भेजे जाने के मामले में सीजेएम कोर्ट द्वारा एसपी को तलब किये जाने के मामले को कैमूर एसपी हरप्रीत कौर ने गंभीरता से लेते हुए मोहनिया थाने के दोनों मामलों के अनुसंधानकर्ता नागेंद्र पासवान व गंगा सागर को निलंबित कर दिया है.
एसपी ने कानूनी सेल के इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार के जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त सब इंस्पेक्टरों को निलंबित किया. गौरतलब है कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सूर्यकांत सिंह की अदालत में न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के मामले में कैमूर के पुलिस अधीक्षक से जवाब तलब किया है. साथ ही आठ जून को एसपी को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होने का आदेश देते हुए कहा है कि क्यों न आपके खिलाफ न्यायालय के अवमानना के कार्रवाई की जाय.
मामला यह है कि मोहनिया थाना में बाइक व बैटरी चोरी के दो अलग-अलग मामले में अजय माली ने जमानत का आवेदन दिया था, जिसमें सीजेएम कोर्ट ने अनुसंधानकर्ताओं से बार-बार पत्र लिख केस डायरी की मांग की थी.
लेकिन, अनुसंधानकर्ताओं द्वारा केस डायरी नहीं दिये जाने की स्थिति में उक्त आरोपित अजय कुमार को जमानत दे दी गयी थी, जिसके बाद केस डायरी नहीं भेजे जाने को अदालत की अवमानना मानते हुए सीजेएम कोर्ट में उक्त आदेश पारित किया था.
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