मनरेगा की जगह अब वीबी-जी राम जी योजना के प्रावधान प्रभावी, रोजगार के दिन 100 से बढ़कर 125

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वीवी जी राम जी को लेकर बैठक | Prabhat Khabar Network

अरवल में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन पर बैठक हुई। मनरेगा की जगह नई योजना में 125 दिन के रोजगार और अन्य सुविधाओं की जानकारी दी गई।

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Arwal News : अरवल डीएम अमृषा बैंस की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) से संबंधित पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया. बैठक में जिला परिषद सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, पंच सदस्य सहित अन्य जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद रहे. सम्मेलन में योजना के प्रावधानों, रोजगार सृजन, ग्रामीण आजीविका संवर्धन, ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों के चयन व क्रियान्वयन तथा योजना की निगरानी से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई.

जुलाई से मनरेगा की जगह लागू हुए नए प्रावधान

बैठक में बताया गया कि जुलाई 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के प्रावधान प्रभावी किए गए हैं. इसके तहत ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण और आजीविका के साधनों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है.

125 दिनों के रोजगार की गारंटी

वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है. समय पर रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान है. यह केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें राज्यों के लिए 60:40 तथा उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में वित्तीय भागीदारी का प्रावधान किया गया है.

केंद्र सरकार विकास के निर्धारित मानकों के आधार पर राज्यों के लिए नॉर्मेटिव आवंटन तय करेगी. आवंटन से अधिक खर्च होने की स्थिति में अतिरिक्त राशि की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होगी. राज्य सरकार खेती के पीक सीजन यानी बुवाई और कटाई को ध्यान में रखते हुए कुल 60 दिनों की अवधि अधिसूचित करेगी, जिसमें योजना के तहत काम नहीं कराया जाएगा.

चार थीम के तहत 318 तरह के कार्य

योजना के तहत सतत ग्रामीण विकास के लिए चार थीम निर्धारित किए गए हैं. इनमें जल सुरक्षा के तहत 107, ग्रामीण आजीविका के तहत 86, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना के तहत 88 और आपदा न्यूनीकरण के तहत 37 अनुमेय कार्य शामिल हैं.

जल सुरक्षा के लिए तालाब और चेकडैम

जल सुरक्षा के तहत व्यक्तिगत खेत तालाब, सामुदायिक तालाब, चेकडैम, गली नियंत्रण, सिंचाई कुआं और नहर निर्माण जैसे कार्य कराए जा सकेंगे. इन कार्यों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करना है.

ग्रामीण आधारभूत संरचना पर भी जोर

मुख्य ग्रामीण अवसंरचना के तहत सड़क, कलवर्ट, ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन, पुस्तकालय, सोलर लाइट और बस स्टैंड जैसे कार्य शामिल किए गए हैं. वहीं ग्रामीण आजीविका के तहत प्रशिक्षण केंद्र, अपशिष्ट से संपदा, कार्य शेड, बकरी शेड और चारा विकास जैसे कार्य कराए जाएंगे.

आपदा न्यूनीकरण के लिए भी होंगे कार्य

आपदा न्यूनीकरण के तहत चक्रवात शेल्टर, बाढ़ नियंत्रण, तटबंध और आपदा के बाद पुनर्वास से जुड़े कार्यों को शामिल किया गया है. योजना के तहत ग्राम पंचायतों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रधानमंत्री गति शक्ति से एकीकृत विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं तैयार की जाएंगी.

तकनीक से होगी योजनाओं की निगरानी

योजना में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणाली, स्थानिक एवं तकनीक आधारित योजना निर्माण तथा मोबाइल और डैशबोर्ड आधारित मापनीय मानकों से निगरानी की व्यवस्था की गई है. सोशल ऑडिट, समीक्षा और मूल्यांकन तंत्र को भी और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है.

समयबद्ध तरीके से लक्ष्य पूरा करने का निर्देश

डीएम अमृषा बैंस ने संबंधित पदाधिकारियों को योजना के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, जिनका लाभ आने वाले वर्षों तक ग्रामीण समुदाय को मिलता रहे. बैठक में अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, विशेष कार्य पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे.


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