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Jehanabad : लोक अदालत की तैयारियां पूरी, जहानाबाद और अरवल में कुल 11 न्यायपीठ गठित

Updated at : 10 Dec 2025 11:04 PM (IST)
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Jehanabad : लोक अदालत की तैयारियां पूरी, जहानाबाद और अरवल में कुल 11 न्यायपीठ गठित

न्याय मंडल में शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मामलों के निबटारे को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

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जहानाबाद नगर

. न्याय मंडल में शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मामलों के निबटारे को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मामले के निबटारे को लेकर जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में सात न्याय पीठ एवं अरवल व्यवहार न्यायालय में चार न्याय पीठ का गठन किया गया है. उपरोक्त आशय की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजीत कुमार ने दी है. उन्होंने बताया कि न्यायपीठ का गठन प्रधान जिला जज सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार के निर्देश पर किया गया है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय आपराधिक मामले समेत एनआई एक्ट, उपभोक्ता फोरम, बैंक ऋण, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम विभाग, जल एवं विद्युत कर, दाम्पत्य संबंधित विवाद, टेलीफोन बिल, भू-अर्जन, खनन, राजस्व एवं ग्राम कचहरी से जुड़े मामले का निबटारा सुलह के आधार पर किया जाएगा. इसको लेकर जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में सात न्याय पीठ का गठन किया गया है जिसमें अरुण कुमार शर्मा, कौशलेंद्र कुमार शुक्ला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अदिति कुमारी अवर न्यायाधीश प्रथम, अनीश कुमार एसडीजेएम, प्रेरणा सिंह प्रधान दंडाधिकारी किशोर न्याय परिषद, आरव जैन कुमारी, कुमारी डिंपी, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी को न्याय पीठ का पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. जबकि प्रत्येक न्यायपीठ में पैनल अधिवक्ता को न्यायिक कार्य में सहयोग के लिए नियुक्त किया गया है. वहीं अरवल व्यवहार न्यायालय में मामले के निबटारे के लिए चार न्यायपीठ का गठन किया गया है जिसमें डीएएसजे 2 राजेश कुमार वर्मा, मनीष कुमार पांडेय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, आलोक कुमार एसडीजेएम एवं दीपक कुमार न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी को न्यायपीठ का पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया है. साथ ही न्यायिक कार्य में सहयोग के लिए सभी न्यायपीठ में पैनल अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया है. प्राधिकार के सचिव ने बताया कि अधिक से अधिक मामलों के निबटारे को लेकर पूर्व में ही पक्षकारों को सूचना दे दी गई है. उन्होंने पक्षकारों से लोक अदालत में बढ़-चढ़कर अपने मामले का निबटारा करने का अनुरोध भी किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MINTU KUMAR

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MINTU KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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