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जनता दरबार में एडीएम ने की 87 मामलों की सुनवाई

Updated at : 20 Sep 2024 8:40 PM (IST)
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जनता दरबार में एडीएम ने की 87 मामलों की सुनवाई

Jehanabad news डीएम अलंकृता पांडेय के निर्देश पर एडीएम ब्रजेश कुमार द्वारा जनता दरबार का आयोजन कर जिले के आमजनों के परिवादों को सुना गया.

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जहानाबाद नगर.

डीएम अलंकृता पांडेय के निर्देश पर एडीएम ब्रजेश कुमार द्वारा जनता दरबार का आयोजन कर जिले के आमजनों के परिवादों को सुना गया. जनता दरबार में 87 परिवाद प्राप्त हुए जिसमें लगभग 25 मामले प्रधानमंत्री आवास, भू-अर्जन, विद्युत, राजस्व, अतिक्रमणवाद, आपसी विवाद सहित अन्य कार्यालयों से संबंधित है. परिवादियों की समस्याओं को सुना गया एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को जनता दरबार में आए सभी मामलों को विशेष रुप से ध्यान देते हुए ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया गया. जनता दरबार में प्राप्त परिवाद संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया एवं कुछ मामलों में संबंधित पदाधिकारियों को दूरभाष पर सूचित करते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया. वैसे मामले जो लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं उन्हें सुनवाई के लिए पंजीकृत किया गया और ऐसे मामले जो इसके अंतर्गत नहीं है, उन पर कार्रवाई के लिए संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित निष्पादन करने एवं प्रतिवेदन भेजने के लिए निर्देशित किया गया. इस दौरान एडीएम, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राकेश कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, राजस्व पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

लोक शिकायत के नौ मामलों की हुई सुनवाई, दो का हुआ निबटारा : जहानाबाद नगर.

डीएम अलंकृता पांडेय की अध्यक्षता में, उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत अपील से संबंधित, कुल नौ मामलों की सुनवाई की गयी. जिला लोक शिकायत निवारण अधिनियम से संबंधित दो मामलों का निष्पादन किया गया है, जिसमें एक मामला बीडीओ मखदुमपुर का शौचालय निर्माण की राशि भुगतान से संबंधित था, राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा एक मामला सीओ रतनी फरीदपुर का पारिवारिक सदस्यता प्रमाणपत्र निर्गत करने से संबंधित था, प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है. शेष सात मामलों में, अंचल अधिकारी, जहानाबाद का दो मामला, दोनों ही अतिक्रमणवाद से संबंधित, अंचल अधिकारी, काको का दो मामला, एक मामला बंदोबस्ती प्रमाण और एक मामला अतिक्रमणवाद से संबंधित, अंचल अधिकारी, मोदनगंज का एक मामला जमाबंदी क़ायम करने से संबंधित, अंचल अधिकारी, हुलासगंज का एक मामला, अतिक्रमणवाद से संबंधित तथा कार्यपालक अभियंता, विद्युत संचरण का एक मामला बिजली तार बदलने से संबंधित है. उक्त सभी सातों मामलों पर गहन समीक्षा के बाद संबंधित लोक प्राधिकार को यदि आवश्यक हो तो स्थल पर जाकर भौतिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया तथा अगली निर्धारित तिथि को विस्तृत जांच प्रतिवेदन के साथ निश्चित रूप से उपस्थित होने को कहा. लोक शिकायत की सुनवाई में सभी प्राधिकार एवं परिवादी उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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