जहानाबाद नगर.
विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय इम्तियाज अंसारी के न्यायालय द्वारा शराब बेचने के आरोप में दोषी पाते हुए निजामउद्दीनपुर निवासी संजय कुमार को पांच वर्ष कारावास व एक लाख रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई है.
अर्थदंड की रकम नही देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक उत्पाद प्रमोद कुमार ने बताया कि थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार विश्वकर्मा ने रात्रि गश्ती के दौरान 26 अगस्त 2024 को सूचना मिली कि संजय कुमार द्वारा शराब का खेप लाया गया है और अपने पुत्र सन्नी कुमार के साथ शराब का धंधा करते हैं. संजय कुमार के घर निजामउद्दीपुर गये तो एक आदमी भागने में सफल रहा जबकि पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी और संजय कुमार पकड़ा गया, घर की तलाशी लेने पर इसके घर से 47.75 लीटर अंग्रेजी शराब भिन्न-भिन्न कंपनी का बरामद किया गया और इस संबंध में जहानाबाद थाना कांड संख्या 671/21 दर्ज कराया गया. नाजायज शराब बेचने के आरोप में अभियुक्त संजय कुमार को न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.
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