Jehanabad : केस डायरी में उम्र में छेड़छाड़ करने पर न्यायालय सख्त

Edited by MINTU KUMAR
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व्यवहार न्यायालय स्थित डी एंड एएसजे-10 विशाल कुमार की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका संख्या 1857/25 की सुनवाई के दौरान अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रस्तुत केस डायरी में अभियुक्त की उम्र में की गयी

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जहानाबाद नगर. व्यवहार न्यायालय स्थित डी एंड एएसजे-10 विशाल कुमार की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका संख्या 1857/25 की सुनवाई के दौरान अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रस्तुत केस डायरी में अभियुक्त की उम्र में की गयी छेड़छाड़ को गंभीरता से लिया है. अनुसंधानकर्ता द्वारा पूर्व में प्रस्तुत कांड डायरी में अभियुक्त की उम्र 16 वर्ष दर्शायी गयी थी, जबकि बाद में दाखिल कांड डायरी में उसे 18 वर्ष बताया गया है. दोनों प्रविष्टियां कांड दैनिकी के पारा संख्या 19 में ही दर्ज होने से न्यायालय के समक्ष संशय की स्थिति उत्पन्न हो गयी. सोनू कुमार की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गयी थी. सुनवाई के क्रम में न्यायालय द्वारा केस डायरी की मांग की गयी थी. अनुसंधानकर्ता ने 19 दिसंबर 2025 को केस डायरी प्रस्तुत की थी, जबकि पुनः 12 जनवरी 2026 को दाखिल कांड दैनिकी में अभियुक्त की उम्र बदली हुई पायी गयी. कोर्ट ने अनुसंधानकर्ता के कार्य को लापरवाहीपूर्ण मानते हुए एसपी को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से जांच कर प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करें.

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