गोद लिए बच्चे को सभी अिधकार

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विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन जहानाबाद नगर : जिले के प्रखंड कार्यालय मखदुमपुर में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव नमिता सिंह ने बताया कि हिंदू दत्तक ग्रहण कानून 1956 में दिये गये प्रावधानों के […]

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विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन

जहानाबाद नगर : जिले के प्रखंड कार्यालय मखदुमपुर में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव नमिता सिंह ने बताया कि हिंदू दत्तक ग्रहण कानून 1956 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत 18 वर्ष का स्वस्थ चित व्यक्ति दत्तक ग्रहण कर सकता है.वहीं बच्चे के माता -पिता या अभिभावक दत्तक प्रदान कर सकते हैं. इस कानून के तहत 15 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को गोद लिया जा सकता है. लेकिन बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया केवल हिन्दू समाज में ही हो सकती है.
बच्चा गोद लेने के लिए ऑन लाइन आवेदन किया जा सकता है और गोद लिये बच्चों को वह सारा अधिकार प्राप्त होता है जो मां के पेट से जन्म लेने वाले बच्चों को होता है. इस अवसर पर उपस्थित पैनल अधिवक्ता संजय कुमार सिन्हा एवं प्रशिक्षित मध्यस्थ अधिवक्ता विंदूभूषण प्रसाद ने उपस्थित लोगों को बच्चा गोद लेने का कानूनी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी .इस विशेष जागरूकता शिविर में मखदुमपुर प्रखंड के बीडीओ ,सीओ ,कई पंचायतों के मुखिया ,
सरपंच एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे.विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव नमिता सिंह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बच्चा गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस तरह का विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया जा रहा है.इसे पंचायत स्तर पर भी प्रचार-प्रसार किया जायेगा.
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