जहानाबाद नगर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपित रजनीश शर्मा एवं तीजू कुमार को धारा 25 (1-बी) ए, 26/35 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. न्यायाधीश ने एक अन्य आरोपित राजीव कुमार को निर्दोष पाते हुए रिहा करने का फैसला सुनाया.
उक्त आशय की जानकारी देते हुए एपीपी राजेश कुमार मुन्ना ने बताया कि किंजर थानाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सुधाकर ने दोनों आरोपितों को अन्य आरोपितों के साथ छह सितंबर 2015 को सुबह पांच बजे किसी भीषण घटना को अंजाम देने की साजिश रचते हुए एक लोडेड देसी राइफल, कारतूस, देसी कारबाइन एवं मोबाइल के साथ पाली किंजर रोड में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पकड़ा था. जिसके लिए थानाध्यक्ष ने अपने स्वलिखित आवेदन पर किंजर थाना कांड संख्या 89/2015 दर्ज किया था.