योजना. प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत नगर पर्षद देगा सुविधा
जहानाबाद : नगर पर्षद क्षेत्र में जिस व्यक्ति का अपना घर नहीं है या जिनके घर खस्ताहाल हैं उनके नये मकान बनवाने के सपने पूरे होंगे. प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत घर बनवाने के इच्छुक व्यक्ति इसके लिए नगर पर्षद कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं. घर बनवाने के लिए उन्हें छह लाख रुपये मिलेंगे.
उन्हें उक्त सरकारी योजना का लाभ पाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करना होगा. यह योजना जहानाबाद में प्रारंभ है. फिलहाल दिये गये आवेदनों के आलोक में 200 में से 195 लोगों के आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं. इसके लिए नगर पर्षद को सरकार द्वारा राशि भी उपलब्ध करायी गयी है. वर्तमान समय में 40 मकान बनाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. घर निर्माणाधीन है.
इन नियमों का करना होगा पालन: आवास योजना की सुविधा वैसे लोगों को ही मिलेगी जिनका नाम वर्ष 2011 के सामाजिक-आर्थिक जनगणना में शामिल है. इसके अलावा उनके पास विवाद रहित जमीन होनी चाहिए. अत्यंत जिन गरीबों के पास 30 वर्ग फिट भूमि है उन्हें घर बनाने के लिए तीन किस्तों में कुल दो लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान है. यह पूरी राशि अनुदानित है. छह लाख रुपये तक की लागत से मकान बनवाने के इच्छुक व्यक्ति को सब्सिडी (अनुदान) के रूप में 2 लाख 20 हजार रुपये मिलेंगे. शेष राशि 6.5 प्रतिशत ब्याज के साथ लाभान्वित व्यक्ति को किस्तों में अदा करनी होगी.
इन कागजातों को कराना होगा उपलब्ध: प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदकों को नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा. नियम के मुताबिक सभी कागजात उपलब्ध नहीं कराने पर उनके आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे. बताया गया है कि आवेदक को आवेदन के साथ वैसी भूमि के कागजात देने होंगे जिस पर किसी तरह का विवाद नहीं है. रजिस्टर्ड जमीन के साथ अप-टू-डेट लैंड पजेशन सर्टिफिकेट (एलपीसी), जमीन की नगर पर्षद और अंचल कार्यालय की मालगुजारी रशीद, खाद्य सुरक्षा कार्ड, पहचान पत्र एवं अन्य जरूरी कागजात संलग्न करने होंगे. कागजातों की जांच के बाद ही आवेदन स्वीकृत होगा.
शहर में जिनका घर नहीं है उनके सपने होंगे पूरे
2.20 लाख का मिलेगा अनुदान, 6.5 प्रतिशत देना होगा ब्याज
30 वर्ग फुट वाली जमीन पर घर बनाने के लिए दो लाख देने का है प्रावधान
अत्यंत गरीबों के लिए है यह योजना, नहीं लौटानी है राशि, सूद भी नहीं
जांच के बाद दी जाती है मकान बनाने की स्वीकृति
घर बनवाने के इच्छुक व्यक्ति के आवेदन के आलोक में संलग्न कागजातों के साथ पारदर्शी तरीके से जांच की जाती है. हर तरह के मामले सही पाये जाने पर ही निर्धारित जमीन पर मकान बनवाने के लिए किस्तों में राशि नगर पर्षद द्वारा दी जाती है. बीच-बीच में निर्माणाधीन मकान का जायजा लेने के बाद ही अगली किस्त की राशि का भुगतान किया जाता है. सरकार द्वारा योजना मद की राशि नगर पर्षद को उपलब्ध है. फिलहाल 40 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है. किसी भी वर्ग के इच्छुक व्यक्ति उक्त योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दे सकते हैं.
संजीव कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्षद
