जमुई.
मुख्यालय स्थित प्लस टू उच्च विद्यालय परिसर में शुक्रवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में जिले के सभी निजी विद्यालय के निदेशक तथा प्राचार्य के साथ बैठक की गयी. बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार द्वारा बताया गया कि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009, 12 (1), (सी) एवं बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य नियमावली 2011 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये. साथ ही विद्यालयों के प्रस्वीकृति हेतु निर्धारित मानकों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी. कहा कि तय मानकों के अनुसार विद्यालय का संचालन नहीं किये जाने पर प्रस्वीकृति रद्द कर दी जायेगी. डीईओ ने बताया गया कि जिले में 129 प्रस्वीकृत विद्यालय हैं. लेकिन महज 73 विद्यालयों द्वारा ज्ञानदीप पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया गया है. जबकि पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 तक निर्धारित थी. उन्होंने बताया कि जो विद्यालय ज्ञानदीप पोर्टल पर पंजीकृत रहेंगे, वहीं विद्यालय आरटीआई के तहत 25 फीसदी बच्चों का नामांकन ले पायेंगे. शेष विद्यालय की प्रस्वीकृति रद्द कर दी जायेगी. उन्होंने बताया कि जो निजी विद्यालय अब तक प्रस्वीकृति नहीं ले पाये हैं, वे संबंधन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें. जांचोपरांत प्रस्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बीना प्रस्वीकृति के किसी भी निजी विद्यालय का संचालन नहीं किया जायेगा. यदि ऐसा करते पाये गये, तो संबंधित विद्यालय संचालक पर कार्रवाई की जायेगी. मौके पर डीपीओ पारस कुमार, शैलेंद्र कुमार प्रभाकर सहित 70 निजी विद्यालय के निदेशक और प्राचार्य मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है