जन वितरण दुकानों पर अब मिलेगा किफायती दर पर कुकिंग कोयला

जन वितरण दुकानों पर अब मिलेगा किफायती दर पर कुकिंग कोयला
जमुई. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले लाभुकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है. अब जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों के माध्यम से किफायती दर पर कुकिंग कोयला उपलब्ध कराया जाएगा. बढ़ते वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच आम लोगों को सस्ता वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराने की दिशा में यह अहम पहल मानी जा रही है. डीपीआरओ डा मेनका कुमारी ने बताया कि इस योजना के तहत बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को कैनलाइजिंग एजेंट बनाया गया है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देश पर निगम द्वारा जिला स्तर पर थोक विक्रेताओं के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. प्रत्येक जिले में एक या उससे अधिक थोक विक्रेताओं का चयन किया जाएगा, जिन्हें प्रति वर्ष अधिकतम 10 हजार मीट्रिक टन कोयले का आवंटन मिल सकता है. इच्छुक आवेदकों के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं जैसे वैध पैन, जीएसटी पंजीकरण, वित्तीय वर्ष 2024-25 का आयकर रिटर्न और न्यूनतम 20 लाख रुपये का टर्नओवर. इसके साथ ही बैंक से संबंधित प्रमाण पत्र भी अनिवार्य होगा. आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों की सूची निगम की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है. पूर्ण रूप से भरे आवेदन को सभी जरूरी कागजात के साथ 6 मई 2026, अपराह्न 3:00 बजे तक निगम के पटना स्थित कार्यालय (विकास भवन, न्यू सचिवालय) में जमा करना होगा. चयन प्रक्रिया के बाद योग्य अभ्यर्थियों को 2 लाख रुपये की सुरक्षा राशि जमा कर निगम के साथ अनुबंध करना होगा. हालांकि, आवेदन करने मात्र से कोयले का आवंटन सुनिश्चित नहीं होगा—अंतिम चयन विभागीय जांच और सक्षम प्राधिकार के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा. इस पहल से खासकर ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ता ईंधन उपलब्ध होने की उम्मीद है, जिससे उनके दैनिक जीवन में कुछ राहत मिल सकेगी.
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